Aadhaar voter link : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर अभी तक रोक नहीं लगाई है। गुरुवार को लंबी सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की कि पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हालाँकि, रोक न लगाते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयोग ने इस समय पुनरीक्षण का काम क्यों शुरू किया?
सुप्रीम कोर्ट ने दी सलाह
मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई मामले दायर किए गए थे। गुरुवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ में इन सभी मामलों को मिलाकर सुनवाई शुरू हुई। आज की सुनवाई में, वादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गोपाल शंकरनारायण ने दावा किया कि 1950 के अधिनियम और मतदाता पंजीकरण अधिनियम के तहत, मतदाता सूची में दो प्रकार के पुनरीक्षण होते हैं। एक, गहन सर्वेक्षण। दूसरा, लघु सर्वेक्षण। लेकिन आयोग जो विशेष गहन पुनरीक्षण या गहन पुनरीक्षण कर रहा है, वह वास्तव में मतदाता सूची को नए सिरे से बनाने जैसा है। कानून में इसका कोई उल्लेख नहीं है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है।
आयोग का जवाब
इतना ही नहीं, लोगों को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर जरूरी दस्तावेज पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आयोग ने नागरिकता के प्रमाण के तौर पर 11 दस्तावेज़ों की सूची दी है। लेकिन कई मतदाताओं के पास इन 11 में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। इनमें से ज़्यादातर मतदाता हाशिए पर हैं, गरीब हैं। उनके नाम मतदाता सूची से छूटने का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। इसीलिए कई पार्टियों ने एसआईआर का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इस सूची में राजद और कांग्रेस भी शामिल हैं।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “चुनाव आयोग पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। आयोग दस्तावेज़ी सबूतों की जांच करना चाहता है। फिलहाल जांच जारी रहने दें। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक अपना जवाब देना होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने सिफ़ारिश की है कि आधार कार्ड समेत तीन पहचान पत्रों को दस्तावेज़ी सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाए। आयोग को जवाब देना होगा कि इन दस्तावेजों को क्यों स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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