Elvish Yadav:सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ नोएडा में दर्ज रेव पार्टी मामले में दायर चार्जशीट और समन रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनाया। सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने इस केस की सुनवाई के बाद अपना निर्णय दिया।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला 3 नवंबर 2023 को सामने आया था, जब नोएडा के सेक्टर-49 पुलिस स्टेशन में एल्विश यादव और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह शिकायत पीपल्स फॉर एनिमल्स (PFA) संस्था की ओर से की गई थी, जो कि बीजेपी सांसद मेनका गांधी की अगुवाई में काम करती है।
शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता, जो PFA के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हैं, ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि एल्विश यादव दिल्ली-एनसीआर के फार्महाउसों में अवैध रेव पार्टी का आयोजन करता है, जिनमें ड्रग्स और स्नेक वेनम (सांपों का जहर) का इस्तेमाल होता है। साथ ही, जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट किए जाते हैं, जो वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है।
पुलिस जांच नशीले पदार्थों का जमकर सेवन
FIR में यह भी उल्लेख किया गया था कि इन पार्टियों में विदेशी लड़कियां भी शामिल होती हैं और नशीले पदार्थों का जमकर सेवन किया जाता है। पुलिस जांच के दौरान राहुल यादव नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने एक ऑडियो क्लिप में यह स्वीकार किया कि उसने एल्विश यादव की पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई की थी। राहुल के पास से 20ml स्नेक वेनम बरामद किया गया था।
सांपों भेजा गया फॉरेंसिक लैब
सांपों को वन विभाग द्वारा जब्त कर मेडिकल परीक्षण और फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां जांच में यह सामने आया कि पांच कोबरा सांपों की विष ग्रंथियां निकाली जा चुकी थीं। यह कार्रवाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध मानी जाती है।
एल्विश की हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
एल्विश यादव की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज चार्जशीट और समन को रद्द किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर है और जांच के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
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बढ़ी एल्विश की मुसीबत
इस फैसले के बाद एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और मामले की आगे की सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।
