Asaram Bapu Interim Bail: नाबालिग के साथ रेप मामले में दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसारान बापू के अनुनायियों के लिए सुप्रीमकोर्ट की ओर से आज एक बड़ी राहत भरी खबर दी गई है।देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीमकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दी है।मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम बापू को 31 मार्च तक सुप्रीमकोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है जो नाबालिग के साथ रेप मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
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उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को मिली जमानत

आसाराम बापू को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को नाबालिग युवती के साथ रेप मामले में गिरफ्तार किया था तभी से वह जेल में बंद है।किशोरी ने आसाराम के ऊपर जोधपुर के मणई गांव स्थित उसके आश्रम में आसाराम द्वारा यौन उत्पीड़न करे जाने का आरोप लगाया था किशोरी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली थी जो उसके आश्रम में छात्रा थी।आसाराम बापू को गुजरात की गांधीनगर अदालत ने भी बलात्कार मामले में सजा सुनाई थी इस मामले में उसको सेशन कोर्ट की ओर से उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
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साल 2013 में दर्ज हुआ था आसाराम के खिलाफ रेप का केस

आपको बता दें कि,आसाराम के खिलाफ रेप का एक मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था जबकि पीड़िता के साथ रेप की घटना साल 2001 से साल 2006 के बीच हुई थी यह मामला अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज किया गया था इसके अलावा रेप के मामले में आसाराम का बेटा नारायण साईं भी दोषी है नारायण साईं को भी कोर्ट की ओर से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जो सूरत जेल में बंद है।
स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते मिली जमानत

आसाराम बापू को स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है जहा उसका उपचार किया जा रहा है।सुप्रीमकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर दी अंतरिम जमानत के तहत उसके साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती के आदेश दिए हैं।इससे पहले साल 2024 के अंत में आसाराम को तीसरी बार पैरोल पर जमानत मिली थी राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को उसकी जमानत को मंजूर किया था जिसमें उसे चिकित्सा संबंध कारणों से पैरोल की अनुमति दी गई थी।हालांकि सुप्रीमकोर्ट की ओर से आज दी गई जमानत के आधार पर आसाराम को किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है इस दौरान ना ही वो अपने किसी अनुयायी या मीडिया कर्मियों से मिल सकता है।

