BBC इंडिया पर लगा करोड़ों का जुर्माना, विदेशी निवेश नियम उल्लंघन का आरोप

Aanchal Singh
BBC India

BBC India News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये की पेनाल्टी लगा दी है। इसके अलावा, बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया के तीन निदेशकों –गिल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पाल मिशेल गिबन्स पर भी अलग-अलग 1,14,82,950 रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है। यह कार्रवाई डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा का उल्लंघन करने को लेकर की गई है।

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डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश सीमा का उल्लंघन

डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश सीमा का उल्लंघन

बताते चले कि, ईडी की ओर से 21 फरवरी, 2025 को जारी आदेश में कहा गया कि बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया ने डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा का पालन नहीं किया। इसके बावजूद, कंपनी ने 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा, जो भारतीय नियमों का उल्लंघन था। ईडी ने इसके खिलाफ पेनाल्टी लगाने के साथ-साथ जुर्माना भी तय किया। यदि बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया पेनाल्टी का भुगतान नहीं करती है, तो उन्हें प्रतिदिन 5000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा।

15 अक्टूबर 2021 तक समय दिया गया था

15 अक्टूबर 2021 तक समय दिया गया था

डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने 18 सितंबर, 2019 को एक प्रेस नोट जारी कर डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत तय की थी। इसके साथ ही, सभी कंपनियों को विदेशी निवेश को इस सीमा तक लाने के लिए 15 अक्टूबर, 2021 तक का समय दिया गया था। लेकिन बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया के निदेशकों ने जानबूझकर इस समय सीमा का उल्लंघन किया और 100 प्रतिशत विदेशी निवेश बनाए रखा।

ईडी ने निदेशकों पर भी अलग-अलग पेनाल्टी लगाई

ईडी ने बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया और उसके निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहा कि निदेशकों ने विदेशी निवेश के नए नियम का जानबूझकर उल्लंघन किया। 4 अक्टूबर, 2023 को ईडी ने बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया और उसके निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी जब वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, तो ईडी ने पेनाल्टी का फैसला लिया।

‘हम भारत और अन्य देशों के नियमों का पालन करते हैं’

बीबीसी के प्रवक्ता ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ”इस समय न तो बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को ईडी से कोई न्यायिक आदेश प्राप्त हुआ है। बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम कार्यरत हैं। जब भी कोई आदेश प्राप्त होगा, हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और अगले उचित कदमों पर विचार करेंगे।”

'हम भारत और अन्य देशों के नियमों का पालन करते हैं'

आपको बता दे कि, यह मामला बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसमें कंपनी को 3.44 करोड़ रुपये की पेनाल्टी के अलावा प्रतिदिन जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है। ईडी की कार्रवाई ने भारतीय मीडिया और विदेशी निवेश के नियमों पर एक और गंभीर सवाल खड़ा किया है।

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