सुप्रीम कोर्ट से Hemant Soren को बड़ी राहत: हाईकोर्ट की जमानत आदेश बरकरार, ED की याचिका खारिज

Aanchal Singh
Hemant Soren

Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की जमानत आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया और ईडी (Enforcement Directorate) की याचिका खारिज कर दी है. ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जमानत आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट का आदेश तर्कसंगत और अच्छा है.

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31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन

31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन

बताते चले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, 4 जुलाई को सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि उनके द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की संभावना नहीं है.

ईडी ने किया हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध

ईडी ने किया हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध

आपको बता दे कि ईडी ने हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बड़गाम अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया था. ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया था कि सोरेन ने उन्हें भूखंड के स्वामित्व में बदलाव करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों से छेड़छाड़ करने का निर्देश दिया था. जब भूखंड पर कब्जा किया जा रहा था, तब असली मालिक राजकुमार पाहन ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई.

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ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दरअसल, ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया और सोरेन की जमानत को बरकरार रखा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा.

तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ

तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने पहली बार 13 जुलाई 2013 को सीएम पद की शपथ ली थी. अपने पहले कार्यकाल में वह 1 साल 168 दिन तक इस पद पर रहे थे. हेमंत सोरेन ने दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी. वह 4 साल 188 दिन तक इस पद पर रहे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें इसी साल की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया था. गिरफ्तारी से पहले हेमंत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. हाल ही में वह जमानत पर रिहा हो गए थे. अब उन्होंने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली है.

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