Chinmoy Krishna Das : बांग्लादेश के चटगांव में वकील अलिफ की हत्या के मामले में दाखिल चार्जशीट में हिंदु संत चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जांच अधिकारी का कहना है कि चिन्मय प्रभु द्वारा चटगांव कोर्ट परिसर में दिए गए ‘भड़काऊ’ भाषण के कारण यह हत्या हुई। हालांकि स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों का दावा है कि चिन्मय प्रभु को पूरी तरह से बेबुनियाद तरीके से फंसाया जा रहा है।
चिन्मय कृष्णदास को बनाया गया मुख्य आरोपी
चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के मामले में पुलिस ने सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को मुख्य आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। मामले के जांच अधिकारी चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सहायक आयुक्त महफूजुर रहमान ने मंगलवार को चटगांव में मेट्रोपॉलिटन सेशन जज की कोर्ट में चार्जशीट पेश की। उन्होंने कहा, “कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया गया है और चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। मामले में मुख्य आरोपी चिन्मय दास ब्रह्मचारी है।”
31 लोगों को बनाया गया आरोपी
जांच अधिकारी ने कहा, “इस मामले में शुरू में जिन 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें से तीन को बरी करने का अनुरोध किया गया है। बाकी 28 लोगों को चार्जशीट में ‘आरोपी’ बनाया गया है। इसके अलावा जांच के दौरान जिन 10 और लोगों के नाम सामने आए हैं, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है।” घटना के समय पुलिस हिरासत में रहे चिन्मय को मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया? उस स्पष्टीकरण में जांच अधिकारी महफूजुर रहमान ने कहा, ‘उस दिन जमानत अर्जी खारिज होने के बाद चिन्मय ने कोर्ट परिसर में भड़काऊ बयान दिया था। जांच में पता चला है कि उसके बयानों से अन्य आरोपी भड़क गए और वकील पर हमला कर दिया।’ उन्होंने कहा, ‘इस मामले में आदेश देने वाले के तौर पर चिन्मय दास मुख्य आरोपी है।
बाकी 18 फरार
पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयानों और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर हमले में शामिल लोगों को चार्जशीट में आरोपी दिखाया गया है।’ पिछले साल 26 नवंबर को चटगांव कोर्ट परिसर में चिन्मय के समर्थकों के बीच हुए बवाल के बीच झड़प हो गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की उस दिन ‘पूरे देश में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से’ हत्या कर दी गई थी। चार्जशीट में नामजद 38 लोगों में से अब तक 20 को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी 18 फरार हैं। वकील अलिफ की हत्या के बाद उसके पिता जमालुद्दीन ने पिछले साल 29 नवंबर को शहर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में चंदन दास, राजीव भट्टाचार्य और रिपन दास ने अब तक धारा 164 के तहत अदालत में इकबालिया बयान दिया है।
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