होली और रमजान का संगम: मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताएं,पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा चौकसी

मुंबई पुलिस ने होली के त्योहार के दौरान सुरक्षा को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें सार्वजनिक समारोहों में अश्लील गानों, अश्लील इशारों और आपत्तिजनक नारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

Shilpi Jaiswal

मुंबई में होली के त्योहार पर सुरक्षा को लेकर मुस्लिम इलाकों से अतिरिक्त मांगें उठ रही हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। इस साल होली शुक्रवार के दिन है, जो कि जुमे की नमाज का दिन भी है। रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है, और इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग इफ्तार में शामिल होते हैं और नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जुटते हैं। इसी वजह से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। मोहम्मद अली रोड के निवासी और जुमा मस्जिद के ट्रस्टी शुएब खतीब ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की अपील की है।

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इलाकों में गतिविधियों का खतरा

खतीब का कहना है कि होली की रात को इन इलाकों में अक्सर शरारती गतिविधियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता है, ताकि धार्मिक गतिविधियों और होली के उल्लासपूर्ण माहौल के बीच किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। इस पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि होली के दिन पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल हैं।

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सुरक्षा को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस

मुंबई पुलिस ने होली के त्योहार के दौरान सुरक्षा को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें सार्वजनिक समारोहों में अश्लील गानों, अश्लील इशारों और आपत्तिजनक नारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पानी के गुब्बारे फेंकना, जबरन रंग लगाना और पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी का छिड़काव करना मना किया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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नियमों का उल्लंघन

गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि होली के दौरान यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है या किसी को उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा, और पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी नियमों का पालन किया जाए।

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