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Prime TV > देश > Delhi > शराब घोटाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दिया बड़ा झटका…
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शराब घोटाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दिया बड़ा झटका…

Laxmi Mishra
Last updated: अक्टूबर 30, 2023 11:44 पूर्वाह्न
By Laxmi Mishra 2 वर्ष पहले
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दिल्ली: दिल्ली के AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले को लेकर CBI और ED ने छापे मारी की थी, जिस दौरान केस दर्ज होने के बाद सिसोदिया फरवरी से जेल में बंद हैं। वहीं शराब घोटाला मामले में आरोपी AAP नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला आने को है। बतादें जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बताते चले आप नेता मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिसको लेकर आज फैसला आएगा।

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जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

बतादें शराब घोटाले के मामले को लेकर मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका दायर की थी जिसको लेकर 17 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर रखा लिया था। इसमें से एक केस सीबीआई और दूसरा केस ईडी ने दायर किया है

बताते चले वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। बता दें कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

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जमानत याचिका खारिज

आपको बतादें कि इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जांच एजेंसियों (ईडी और सीबीआई) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया था कि मुकदमा 9 से 12 महीने के भीतर समाप्त हो सकता है। मामले में 294 गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं।

आप नेताओं पर क्या आरोप हैं?

दरअसल, दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में हैं। 17 अक्टूबर को जब उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, तो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। पिछली सुनवाई में सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और घोटाले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी उन्हें आरोपी बनाया गया है।

दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार होने वाले सिसोदिया इकलौते नेता नहीं हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके तार भी ईडी ने इस घोटाले से जोड़े थे। संजय सिंह भी अभी हिरासत में ही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं पर लगे आरोपों को सिरे नकारा है।

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26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी

सीबीआई ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह उस समय से हिरासत में हैं। वहीं, ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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