Renuka Swamy Murder Case: कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द, SC ने Karnataka हाईकोर्ट के आदेश की गिनाईं खामियां

Aanchal Singh
Renuka Swamy Murder Case
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Renuka Swamy Murder Case: रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में कन्नड़ एक्टर दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत को रद्द कर दिया है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर.महादेवन की बेंच ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

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रेणुका स्वामी हत्याकांड में कन्नड़ एक्टर को झटका

दरअसल,कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर 2024 में दर्शन और उनकी सह-अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा समेत सात अन्य आरोपियों को जमानत दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय ऐसा आदेश दिया जो सजा या बरी करने जैसा प्रतीत होता है।

रेणुका स्वामी के अपहरण,हत्या के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि,जेल में आरोपियों को विशेष सुविधाएं देने की शिकायत मिलने पर जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।दर्शन,उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून 2024 को चित्रदुर्गा के एक प्रशंसक रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।दर्शन अपनी आगामी फिल्म ‘डेविल’ की शूटिंग में व्यस्त हैं और अभी थाईलैंड में हैं।

24 जुलाई को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और आर.महादेवन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट की दोनों आरोपियों को जमानत देने की याचिका पर सुनवाई की थी।सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।जस्टिस आर.महादेवन ने कहा था कि,कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है साथ ही आरोपी को दी गई जमानत भी रद्द की जाती है।

कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं-जस्टिस

जस्टिस आर.महादेवन का आदेश सुनने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि,न्यायमूर्ति महादेवन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है जो यह संदेश देता है आरोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता है।इस फैसले में एक कड़ा संदेश ये भी है कि,न्याय देने वाली संस्था को किसी भी कीमत पर कानून का शासन बनाए रखना चाहिए कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है।

जेल अधिकारियों को दी सख्त हिदायत

कोर्ट ने आदेश के अलावा कड़े शब्दों में अभियुक्तों को जेल में विशेष सुविधा दिए जाने को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है।कोर्ट ने कहा,जिस दिन हमें पता चलेगा अभियुक्तों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उस दिन हमारा पहला कदम अधीक्षक और अन्य सभी अधिकारियों को निलंबित करने का होगा।

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