Delhi Election 2025 Liquor Ban: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम चुका है और अब कल यानी 5 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में 4 दिनों तक शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। यह पाबंदी 3 फरवरी की शाम से शुरू हो गई थी और 4 तथा 5 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके अलावा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों जैसे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
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बैन की अवधि और होटल-रेस्टोरेंट पर असर

इस दौरान, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। 3 फरवरी की शाम से यह नियम लागू हो चुका है और 4 तथा 5 फरवरी तक इसके प्रभाव में रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और बार में भी इन दिनों शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। इसके अलावा, 8 फरवरी को वोटों की काउंटिंग के दौरान भी दिल्ली में एक ड्राई डे (शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध) का ऐलान किया गया है।
शराब बिक्री पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

दिल्ली आबकारी आयुक्त के नोटिफिकेशन के अनुसार, 5 फरवरी को मतदान समाप्त होने के बाद शाम को शराब की दुकानों को फिर से खोला जाएगा। यदि किसी ने चुनावी बैन के दौरान शराब बेची तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पाबंदी दिल्ली में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए लागू की गई है।
चुनाव प्रक्रिया और नतीजों की घोषणा
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार अब खत्म हो चुका है, और 5 फरवरी को राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP), आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और AIMIM के बीच है। चुनाव परिणामों का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा।
इन चुनावों को लेकर नियमों और पाबंदियों का पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके। शराब पर लगाए गए प्रतिबंध के साथ-साथ अन्य चुनावी प्रावधान भी लागू किए गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करेंगे।
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