Social Media पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालो पर दिल्ली HC बनाएगी कानून

Aanchal Singh

Social Media: हर रोज सोशल मीडिया से जुड़ी कोई न कोई खबर तो आप सुनते ही होगे । जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे है। वैसे- वैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अश्लील भाषा का लोग प्रयोग करते जा रहे है। इसलिए सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा, अपवित्रता और बुरे शब्दों का इस्तेमान करने वाले सावधान हो जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट को बताया

आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ‘अश्लील भाषा’,‘अपवित्रता’और ‘बुरे शब्दों’का इस्तेमाल करने को लेकर नियम और कानून बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर कर कहा कि उसने वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ से संबंधित मामले में कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है।

इस रिपोर्ट में मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है कि Web-Series कॉलेज रोमांस’ से संबंधित मामले में कोर्ट की टिप्पणियां ध्यान देने योग्य हैं। रिपोर्ट में MEITY ने कहा है कि सोशल मीडिया को नियमित करना सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसके मुताबिक उचित नियम लागू किए जाएंगे।

Social Media: केंद्र सरकार ने कहा

बता दे कि केंद्र सरकार ने कहा कि वह सोशल मीडिया के लिए नियम बनाएगी ताकि लोगों को इन प्लेटफॉर्म पर बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से रोका जा सके। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मध्यवर्ती संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली उसकी नीति में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियम और विनियम शामिल होंगे कि ये मंच अश्लील भाषा और अपवित्र आचरण से मुक्त हों। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुपालन के तहत दायर एक हलफनामे में कहा कि उसने उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों में व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान दिया है।

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