Delhi News: दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने हटाया ग्रीन पटाखों पर बैन, जानिए कब तक फोड़ सकते हैं पटाखे ?

Aanchal Singh
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Delhi News: दिवाली से बस एक दिन शेष है और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। रविवार को राजधानी में लगातार छठे दिन हवा खराब दर्ज की गई। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि चिंता बढ़ गई है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर से बैन हटा दिया है, जिससे उत्सव को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अनुमति दी

बताते चले कि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल टेस्ट केस के आधार पर अनुमति प्राप्त है। कोर्ट ने इस नियम को सख्ती से लागू करने और पर्यावरण की निगरानी बनाए रखने पर जोर दिया है। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण और उत्सव के संतुलन का प्रयास माना जा रहा है।

सीपीसीबी के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शनिवार को 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 268 था, जो कि गंभीर स्तर को दर्शाता है। पिछले दो दिनों में AQI क्रमशः 254 और 245 दर्ज किया गया था। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (AQEWS) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता और खराब होने की संभावना है, खासकर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है।

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NEERI से मंजूर ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर केवल नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (NEERI) द्वारा मंजूर ग्रीन पटाखे ही बेचे और उपयोग किए जा सकते हैं। लड़ी वाले पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सभी मंजूर ग्रीन पटाखों पर QR कोड अनिवार्य होगा ताकि उनकी पहचान हो सके।

पुलिस करेगी सख्त निगरानी

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ग्रीन पटाखों के उपयोग की कड़ी निगरानी का आश्वासन दिया है। पैदल गश्त और बिना अनुमति के बिक्री पर विशेष नजर रखी जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बैन पटाखों की बिक्री व उपयोग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। पटाखे फोड़ने की इजाजत केवल 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक दी गई है। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश के तहत उठाया गया है।

पुलिस को समय पर कार्रवाई के निर्देश

अधिकारियों ने शनिवार तक शहर के विभिन्न हिस्सों में NEERI मंजूर ग्रीन पटाखों की रिटेल बिक्री के लिए 168 टेम्पररी लाइसेंस जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे लाइसेंस एप्लीकेशन को दो दिन के अंदर प्रोसेस करें ताकि समय पर तैयारी पूरी हो सके।

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नियम तोड़ने वालों की दुकानें बंद

दिवाली के बाद बचे हुए स्टॉक को रिटेलर्स को वापस करने या सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद पाबंदियां फिर से लागू हो जाएंगी। जो दुकानें नियमों का उल्लंघन करेंगी, उन्हें बंद कर दिया जाएगा और उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे।

QR कोड वाले ग्रीन पटाखों का ही होगा इस्तेमाल

दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियां लगातार पेट्रोलिंग करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल NEERI और PESO से मंजूर QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही निर्धारित समय पर जलाए जाएं। विशेष रूप से उन इलाकों में सतर्कता बढ़ाई जाएगी जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है।

दिल्ली की खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों पर सशर्त छूट दी है। इस फैसले का पर्यावरण पर प्रभाव और नियमों के पालन का तरीका आने वाले दिनों में साफ होगा। अब जिम्मेदारी सभी की है कि वे प्रदूषण कम करने के लिए नियमों का पूरी तरह पालन करें ताकि दिवाली का उत्सव सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में मनाया जा सके।

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