Delhi Riot 2020: सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि…इनमें से अधिकतर लोग छात्र हैं और 5 साल से जेल में बंद हैं।
दिल्ली दंगे मामले में SC में सुनवाई
इससे पहले,इस मामले पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण टल गई थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।जमानत के लिए याचिका दायर करने वालों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप हैं,जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
इससे पहले,दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम,खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा,अतर खान,शिफा-उर-रहमान,मोहम्मद सलीम खान,शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत 7 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।एक अन्य आरोपी,तस्लीम अहमद को भी अलग बेंच ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
आरोपियों ने HC के आदेश को दी थी चुनौती
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है।पुलिस का दावा है कि,2020 में हुए दंगे पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का नतीजा थे। पुलिस के अनुसार,आरोपियों ने हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
2 सितंबर को हाई कोर्ट ने उमर,शरजील समेत 9 आरोपियों की ज़मानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि,नागरिकों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में ‘षड्यंत्रकारी हिंसा’ की इजाजत नहीं दी जा सकती।
