राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नहीं खाली करना होगा सरकारी बंगला

Aanchal Singh

Raghav Chadha: AAP सांसद राघव चड्ढा को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई हैं। बता दे कि आप सासंद राघव चड्ढा को फिलहाल बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने पर रोक लगा दी हैं। जब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता हैं तब तक रोक जा री रहेगी।

Read more: 22 किलोमीटर की नशामुक्त हाफ मैराथन का होगा आयोजन

राघव चड्ढा की अपील मंजूर कर लिया

आज यानि कि मंगलवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राघव चड्ढा की अपील मंजूर कर लिया हैं। जिसके बाद अब राघव चड्ढा को तीन दिनों के अंदर निचली अदालत के सामने अपना रिप्रजेंटेशन देना होगा। बता दे कि राघव चड्ढा ने निचली अदालत में
5 अक्टूबर के आदेश को यहां चुनौती दी थी।

अंतरिम आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से राज्यसभा सचिवालय को रोकने संबंधी एक अंतरिम आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था। वहीं याचिका पर दो दिन तक लगातार सुनवाई करने के बाद जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित लिया था। इस दौरान हाई कोर्ट ने मौखिक तौर पर राज्यसभा सचिवालय के वकील से कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

Read more: 22 किलोमीटर की नशामुक्त हाफ मैराथन का होगा आयोजन

नई दिल्ली में टाइप-7 बंगला आवंटित किया था

आपको बताते चले कि राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को नई दिल्ली में टाइप-7 बंगला आवंटित किया था, बता दे कि ये आमतौर पर उन सांसदों के लिए होता है, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री रहे होते हैं। लिहाजा इस साल मार्च में उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है। क्योंकि टाइप-7 बंगला उनकी पात्रता के अनुसार नहीं था, उन्हें एक और फ्लैट आवंटित किया गया था।

Share This Article

अपना शहर चुनें

Exit mobile version