Disha Salian Case: दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट, सरकार ने बताया आरोप निराधार

Aanchal Singh
Disha Salian Case
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Disha Salian Case: बॉम्बे हाईकोर्ट में दिशा सालियान मौत मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने स्पष्ट किया है कि इस केस में किसी भी प्रकार की संदेहजनक जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह मामला पूरी तरह आत्महत्या का है, और जांच में अब तक ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे हत्या या षड्यंत्र का संदेह हो।

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दिशा सालियान ने 12वीं मंजिल से कूदकर दी थी जान

बताते चले कि, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 9 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके की एक इमारत से गिरने से हुई थी। घटना की रात दिशा 12वीं मंजिल पर एक दोस्त के फ्लैट में पार्टी में शामिल थीं, और देर रात उनकी गिरने से मौत हो गई थी। यह मामला सुशांत सिंह की मौत से कुछ दिन पहले का है, जिससे जुड़ी कई अटकलें भी सामने आई थीं।

दिशा के पिता ने जांच की मांग की

दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की स्वतंत्र जांच मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) या फिर सीबीआई से कराने की मांग की थी। उनका आरोप है कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं थी, और इसे आत्महत्या के रूप में पेश किया जा रहा है।

पिता ने लगाए रेप और हत्या के गंभीर आरोप

आपको बता दे कि, दिशा सालियान के पिता ने याचिका में आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले को राजनीतिक दबाव के चलते दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खास तौर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ नेता आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

सरकारी पक्ष का जवाब

महाराष्ट्र सरकार की ओर से मालवणी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ इंस्पेक्टर शैलेन्द्र नागरकर ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और अब तक की जांच में कोई साजिश या अपराध का प्रमाण नहीं मिला है।

क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

सरकारी वकीलों ने बताया कि दिशा सालियान की मौत के मामले में वैज्ञानिक जांच, चश्मदीदों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि यह आत्महत्या का मामला है। इसी के आधार पर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और किसी भी तरह के अपराध की संभावना खारिज की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दिशा सालियान की मौत में कोई साजिश या अपराध का पहलू सामने नहीं आया है। जबकि पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट में अब अगली सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि याचिका पर क्या अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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