बढ़ी Elvish की मुश्किलें,यूट्यूबर मैक्सटर्न से मारपीट मामले में गुरुग्राम पुलिस लेगी एक्शन

Aanchal Singh

Elvish Yadav: बिग बॉस विजेता और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं.रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करने के मामले में रविवार को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था.इस मामले में एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

वहीं अब इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने भी यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,एल्विश पर यूट्यूबर मैक्सटर्न के साथ मारपीट के मामले में गुरुग्राम पुलिस प्रोडक्शन वारंट के जरिए एल्विश यादव को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है.पुलिस एल्विश यादव के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई शुरू कर सकती है.एल्विश के खिलाफ सेक्टर-53 में दर्ज हुए मारपीट मामले में एल्विश यादव व यूट्यूबर मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर के बीच समझौते की बात सामने आई थी लेकिन पुलिस ने इस बात की जानकारी न होने की बात कही है।

read more: ‘जहां तुमने बनाया गंगा द्वार, वहीं गंदगी का अंबार’Akhilesh ने सोशल मीडिया के जरिये ली चुटकी!

मैक्सटर्न के साथ मारपीट मामले में FIR

एल्विश यादव पर गुरुग्राम के एक मॉल में मैक्सटर्न उर्फ सागर ठाकुर के साथ मारपीट करने का आरोप है.इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था.मैक्सटर्न की शिकायत पर गुरुग्राम सेक्टर-53 पुलिस स्टेशन में एल्विश यादव के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ था.इस मामले पर SHO बिजेंद्र सिंह ने कहा है कि,एल्विश यादव को पेश होने का नोटिस दिया गया है, एल्विश यादव को भले ही नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन उनके वकीलों ने इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी है।

इन धाराओ में केस दर्ज

आपको बता दें कि,एल्विश यादव और सागर के बीच सुलह होने से पहले सागर ने एल्विश के खिलाफ गुरुग्राम थाने में FIR दर्ज कराई थी.गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश पर IPC की धारा 147,149, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था.वहीं अब इस मामले में गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव का पेशी वारंट हासिल करेगी।

इन धाराओं में एल्विश को हुई जेल

सांपों के जहर की तस्करी के मामले की बात करें तो नोएडा पुलिस का कहना है कि,एल्विश यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.पुलिस का ये भी कहना है कि एल्विश यादव ने तस्करी की बात कबूल ली है.यूट्यूबर के खिलाफ IPC की धारा 284, 289, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है।

read more: CAA पर केंद्र सरकार को राहत,SC ने रोक लगाने से किया इनकार 9 अप्रैल को होगी सुनवाई

Share This Article

अपना शहर चुनें

Exit mobile version