Goa Night Club: गोवा के अरपोरा गांव में स्थित नाइट क्लब बिर्क बाय रोमियो लेन में बीते रविवार को हुए भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। गोवा सीएमओ (CMO) ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि नाइट क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले, गोवा पुलिस ने दोनों मालिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई (CBI) से संपर्क किया था।
Goa Nightclub Fire: 25 की मौत का जिम्मेदार! क्लब मालिक थाईलैंड फरार, जांच तेज
अग्निकांड के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड भागे आरोपी
गोवा पुलिस ने सोमवार को बताया कि नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अग्निकांड की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए। इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या आपराधिक जांच के संबंध में उसकी गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है, जबकि रेड कॉर्नर नोटिस गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की मांग करता है। आरोपियों के देश से भाग जाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।
अवैध निर्माण का खुलासा
जिस नाइट क्लब में आग लगी, उसमें अवैध निर्माण की शिकायतें कई वर्षों से हो रही थीं। इस जमीन के असली मालिक प्रदीप अमोनकर ने इस संबंध में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अमोनकर ने बताया कि उन्होंने साल 1994 में अरपोरा गांव में दो प्लॉट लिए थे। साल 2004 में उन्होंने सुरिंदर कुमार खोसला के साथ इस प्लॉट को बेचने का समझौता किया था, लेकिन छह महीने बाद यह सौदा रद्द हो गया क्योंकि खोसला पैसों का भुगतान नहीं कर सके। इसके बावजूद, खोसला ने इस जमीन पर अवैध रूप से नाइट क्लब का निर्माण कर दिया, जिसे बाद में सौरभ और गौरव लूथरा ने ले लिया और वे यहां बिर्क बाय रोमियो लेन का संचालन कर रहे थे।
मुख्य आरोपी पर संदेह
प्रदीप अमोनकर ने आरोप लगाया है कि सुरिंदर खोसला इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और उनका दावा है कि खोसला भी देश छोड़कर भाग सकता है। वहीं, राज्य प्रशासन ने इस गंभीर लापरवाही के लिए स्थानीय पंचायतों पर अवैध निर्माण की मंजूरी देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में बताया गया कि नाइट क्लब के बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन और भवन मरम्मत की एनओसी पर अधिकारियों के हस्ताक्षर थे। इसके अलावा, नाइट क्लब का ट्रेड लाइसेंस भी मार्च 2024 में खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद यह अवैध रूप से संचालित हो रहा था।
