Goa Nightclub Fire: 25 की मौत का जिम्मेदार! क्लब मालिक थाईलैंड फरार, जांच तेज

Goa Nightclub Fire: 6 दिसंबर 2025 की रात गोवा के बर्च बाई रोमियो लेन नाइटक्लब में आग लगी, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी और कमजोर अग्नि सुरक्षा सामने आई। क्लब मालिकों की गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई ने स्थिति और गंभीर कर दी।

Neha Mishra
क्लब मालिक थाईलैंड फरार, जांच तेज
क्लब मालिक थाईलैंड फरार, जांच तेज

Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइटक्लब बर्च बाई रोमियो लेन में 6 दिसंबर 2025 की रात लगी आग ने 25 लोगों की जान ले ली। प्रारंभिक जांच में पता चला कि क्लब में सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं। नाइटक्लब की संरचना, इमरजेंसी निकासी और अग्नि सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर थे। हादसे के बाद, क्लब मालिकों की गैर-जिम्मेदाराना रवैये ने मामले को और गंभीर बना दिया।

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क्लब मालिकों का फरार होना

गोवा पुलिस की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि बर्च बाई रोमियो लेन के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा भारत छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं। दोनों ने घटना के अगले ही दिन, 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेत के लिए रवाना होकर जांच से बचने की कोशिश की। दिल्ली में उनके ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी के दौरान दोनों मौजूद नहीं मिले। उनके आवास पर कानून के तहत नोटिस चस्पा किया गया।

गोवा पुलिस की कार्रवाई और LOC

हादसे के तुरंत बाद गोवा पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया। इसके साथ ही मुंबई इमिग्रेशन से संपर्क कर उनकी विदेश यात्रा का पता लगाया गया। आरोपी फरार होने के कारण गोवा पुलिस ने CBI की इंटरपोल डिवीजन से मदद मांगी है ताकि उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। कानूनी जानकारों के अनुसार, थाईलैंड से उन्हें वापस लाना लंबी और जटिल प्रक्रिया है।

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हादसे की जांच और गिरफ्तारियां

गोवा पुलिस ने इस घटना में चार क्लब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि आग ‘इलेक्ट्रिक पटाखों’ के कारण लगी थी। मृतकों के पोस्टमार्टम पूरे कर दिए गए हैं और शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि क्लब मालिकों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

कानूनी कार्रवाई और भविष्य की संभावनाएं

गोवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 125, 125(ए), 125(बी), और 287 के तहत FIR दर्ज की है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों भाइयों को थाईलैंड से भारत लाना आसान नहीं होगा और हो सकता है कि वे किसी अन्य देश भाग जाएं। इस कारण, इंटरपोल और CBI की मदद से लंबी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

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