GST Council Meeting:जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव…आम आदमी से लेकर किसान तक को राहत, सिगरेट-कार पर टैक्स भारी

Mona Jha
GST Council Meeting
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GST Council Meeting:मोदी सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें होंगी — 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। पहले मौजूद 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इस फैसले से रोजमर्रा के सामान, कृषि उपकरण और डेयरी उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जबकि लग्जरी कारें, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है।

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दूध, पराठा, पनीर, और रोटी अब होंगे सस्ते

जीएसटी परिषद ने घोषणा की है कि:यूएचटी दूध और पनीर पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
सादी चपाती, रोटी, ब्रेड पराठा जैसी चीज़ें भी अब जीएसटी मुक्त होंगी।
कंडेंस्ड दूध, मक्खन, चीज़ पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
इससे रोज़मर्रा की ज़रूरतों का खर्च कम होगा, खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लिए।

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किसानों को बड़ी राहत

किसानों के लिए बड़ी खबर यह है कि:सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया जैसे उर्वरकों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।नीम आधारित जैव कीटनाशक और ड्रिप सिंचाई उपकरण, हैंड पंप, थ्रेसर मशीन, ट्रैक्टर के कलपुर्जे भी अब 5% टैक्स स्लैब में आएंगे।
ट्रैक्टर टायर और हाइड्रोलिक पंप पर भी टैक्स घटाया गया है।
इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों को सीधा फायदा होगा।

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बीमा और दवाइयों पर राहत

स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा को अब जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
जीवनरक्षक दवाओं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स पर टैक्स 5% तक सीमित किया गया है।
इससे स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी और बीमार व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

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लक्जरी और हानिकारक वस्तुएं होंगी महंगी

सरकार ने समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ा दी हैं:
सिगरेट, तंबाकू और लग्जरी कारों पर टैक्स अब 40% कर दिया गया है।
कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोका-कोला, पेप्सी, और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर भी टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है।
फल-आधारित कार्बोनेटेड पेय और मीठे पेय पदार्थों पर भी यही दर लागू होगी।
इससे इन उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि होगी।

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शिक्षा सामग्री और बच्चों के उत्पाद होंगे टैक्स फ्री

अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, नक्शे, चार्ट, ग्लोब पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।
पेंसिल, कटर, रंग, बच्चों के नैपकीन और डायपर्स पर भी जीएसटी 5% या शून्य कर दिया गया है।
यह फैसला खास तौर पर बच्चों और छात्रों के लिए फायदेमंद होगा।

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घरेलू उपभोक्ताओं को राहत

बालों का तेल, टूथपेस्ट, शैंपू, टॉयलेट साबुन, शेविंग क्रीम जैसे उत्पादों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया है।
भुजिया, नमकीन, मिक्सचर, बर्तन और सिलाई मशीन भी अब 5% टैक्स स्लैब में आएंगे।’

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आर्थिक रफ्तार को मिलेगा बल

विशेषज्ञों का मानना है कि इन जीएसटी परिवर्तनों से घरेलू खपत बढ़ेगी, खासकर त्योहारों के मौसम में। इससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी। सरकार को भरोसा है कि राजस्व में तात्कालिक नुकसान के बावजूद लंबी अवधि में लाभ होगा।

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