Gyanvapi Case: न्यायपालिका की दृष्टि से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश की विभिन्न अदालतों में आज अलग-अलग मामलों पर सुनवाई होनी है।जिनमें संभल की रजा-ए-मुस्तफ़ा मस्जिद की यथास्थिति और आजम खान के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने का मामला शामिल है।वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े दो मामलों के स्थानांतरण की अर्जी पर भी आज फैसला आने की संभावना है।’
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में रजा-ए-मुस्तफ़ा मस्जिद की यथास्थिति मामले में सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज संभल की रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद की यथास्थिति मामले में अहम सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया था। दरअसल,न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विचाराधीन भूमि की वर्तमान में स्थिति को बरकरार रखने का निर्देश दिया।साथ ही दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल करने को कहा था।इस मामले में आज इसके आगे की सुनवाई होगी।
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आजम खान पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में सुनवाई
इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर में आजम खान पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में आज सुनवाई होगी।इस मामले में आजम खान पर सरकारी जमीन का व्यक्तिगत उपयोग करने और उसे किराये पर देने का आरोप है। इसके साथ ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट पर भी आज सुनवाई होगी।
सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अदालत ने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है।यह वारंट 2008 के छजलैट बवाल मामले में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। अब्दुल्ला आजम को छजलैट बवाल केस में दोषी ठहराया गया था।इस सजा के खिलाफ उन्होंने अदालत में अपील की थी।
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वाराणसी में ज्ञानवापी के दो मामलों में स्थानांतरण की अर्जी पर फैसला
वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी के दो मामलों में स्थानांतरण की अर्जी पर आज फैसला आ सकता हैं।ज्ञानवापी के दो मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही है।मामले की अब तक की सुनवाइयों में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में दोनों पक्षों ने मामले के स्थानांतरण की अर्जी पर अपनी अपनी दलील दी है।