Himanta Biswa Sarma: अवैध घुसपैठ के आरोप में पकड़े जाने पर गैर-मुस्लिम घुसपैठियों पर भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सारे भ्रम को दूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत में गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को संशोधित नागरिकता अधिनियम के तहत सुरक्षा मिलती है। लेकिन जिन लोगों को इस अधिनियम के तहत सुरक्षा नहीं मिलती, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।
घुसपैठियों की गिरफ्तारी
हाल ही में भाजपा शासित विभिन्न राज्यों में घुसपैठियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। मुख्यतः बांग्लादेशी घुसपैठियों को निशाना बनाया जा रहा है। असम में ये गिरफ्तारियों अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं। जब कोई व्यक्ति घुसपैठिया होने के संदेह में पकड़ा जाता है तभी उसके खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में मुकदमा दर्ज किया जाता है। यह विदेशी न्यायाधिकरण ही असम में पकड़े गए किसी व्यक्ति के विदेशी होने या न होने का प्रारंभिक फैसला लेता है।
असम समझौते का पालन नहीं
हाल ही में बताया कि असम सरकार ने छापेमारी के दौरान पकड़े गए किसी भी गैर-मुस्लिम विदेशी के खिलाफ मुक़दमा दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। केवल मुस्लिम घुसपैठियों पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पीटीआई ने तो एक सरकारी निर्देश-पत्र भी प्रकाशित कर दिया। जिससे पूरे राज्य में भ्रम फैल गया। आजसू समेत कई स्थानीय संगठनों ने भाजपा सरकार की आलोचना शुरू कर दी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने भी शुक्रवार को राज्य में बंद का आह्वान किया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार असम समझौते का पालन नहीं कर रही है।
मुख्यमंत्री ने दी सफाई
कुछ दबाव में आकर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर सफाई दी। हिमंत ने कहा “राज्य सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। राज्य सरकार ने सीएए में पहले से मौजूद निर्देशों के अलावा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। अगर कैबिनेट में ऐसा कोई फैसला लिया जाता है, तो इसकी जानकारी दी जाएगी।” हिमंत ने कहा कि सीएए के तहत, धार्मिक उत्पीड़न के कारण 2014 से पहले भारत आए सभी विदेशी पहले से ही संरक्षित हैं। इसके लिए अलग से कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जानकार सूत्रों का मानना है कि हिमंत ने बड़ी चतुराई से यह स्पष्ट कर दिया है कि 2014 के बाद भारत आए गैर-मुस्लिमों पर भी यह मामला चलेगा।
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