GST स्लैब में अहम बदलाव;व्यापारियों को राहत की उम्मीद,केंद्र के प्रस्ताव पर लगी मुहर

Mona Jha
GST Reforms 2.0
GST Reforms 2.0

GST news: GST को सरल बनाने के लिए राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM बैठक में टैक्स स्लैब घटाने के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है जिससे आम जनता और व्यापारियों को कई वस्तुओं पर राहत मिलने की उम्मीद है।इसका उद्देश्य जीएसटी में मौजूदा टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत,12 प्रतिशत,18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की संख्या को घटाकर दो 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करना है।

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GST स्लैब में बदलाव पर केंद्र की मुहर

वस्तु एंव सेवा कर जीएसटी को तर्कसंगत बनाने को लेकर हुई राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम की बैठक में गुरुवार को केंद्र सरकार के टैक्स स्लैब की संख्या घटाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है।बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली जीओएम के सामने गुरुवार को यह प्रस्ताव पेश किया गया।

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जीएसटी टैक्स स्लैब को घटाकर 2 किया गया

इसका उद्देश्य जीएसटी में मौजूदा टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत,12 प्रतिशत,18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की संख्या को घटाकर दो 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करना है।नए जीएसटी स्ट्रक्चर में दो दरें-मेरिट और स्टैंडर्ड होंगी।मेरिट में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।वहीं,स्टैंडर्ड में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर 18 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

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आम जनता,किसानों,मध्यम वर्ग को होगा लाभ

इसके अलावा,सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स का भी प्रावधान है।इसमें तंबाकू, सॉफ्ट ड्रिंक्स,फास्ट फूड और अन्य प्रकार के उत्पाद शामिल है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले दो दिवसीय मंत्रिसमूह की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि,जीएसटी में एक सरलीकृत प्रणाली से आम आदमी,किसानों,मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा साथ ही जीएसटी को और अधिक पारदर्शी और विकास केंद्रित भी बनाया जा सकेगा।

इन बदलावों के तहत,वर्तमान में 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आने वाली लगभग सभी वस्तुएं 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आ जाएंगी।इसी तरह 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली अधिकांश वस्तुएं 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आ जाएंगी।

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