Kangana Ranaut News: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। किसान आंदोलन के दौरान विवादित टिप्पणी करने के कारण कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था।
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SC में वकील की दलील पर बेंच का जवाब
सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनौत के वकील ने दावा किया कि उन्होंने केवल एक ट्वीट को रि-ट्वीट किया था और कई अन्य लोगों ने भी यही किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल रि-ट्वीट का मामला नहीं है। इसमें कंगना की अपनी टिप्पणी भी शामिल थी और इसे निचली अदालत में ट्रायल के दौरान ही देखा जाएगा।
मामला 2021 में दर्ज हुआ था
कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि की शिकायत साल 2021 में पंजाब की बठिंडा कोर्ट में दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता महिंदर कौर (73 वर्ष) ने दावा किया कि कंगना ने उनके खिलाफ एक ट्वीट को रि-ट्वीट करके उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई।
विवादित ट्वीट और टिप्पणियां
कंगना ने महिंदर कौर की फोटो वाले ट्वीट को रि-ट्वीट करते हुए लिखा था कि यह वही बिलिकिस बानो दादी हैं, जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थीं और यह 100 रुपये में उपलब्ध हो जाती हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस रि-ट्वीट और टिप्पणी से उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा।
हाई कोर्ट भी खारिज कर चुकी है याचिका
आपको बजता दे कि, सुप्रीम कोर्ट से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कंगना की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि कंगना रनौत के खिलाफ आरोपों की जांच होना आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी दुर्भावना से केस नहीं दर्ज कराया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
मामला अब निचली अदालत में जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के माध्यम से कहा कि मामला निचली अदालत में सुनवाई का विषय है। निचली अदालत में ट्रायल होने के बाद ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे आएगा। इस दौरान कंगना रनौत के खिलाफ केस जारी रहेगा और जांच प्रक्रिया पूरी होगी।
