Kanpur Bikru Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस सिद्धार्थ ने कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी जयकांत वाजपेई की सशर्त जमानत मंजूर कर दी है। जयकांत वाजपेई 20 जुलाई 2020 से जेल में बंद था। यह उसकी दूसरी जमानत याचिका है, जबकि उसकी पहली याचिका 30 मई 2023 को खारिज कर दी गई थी।
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जयकांत वाजपेई विकास दुबे के खजांची थे
जयकांत वाजपेई बिकरू कांड के मुख्य आरोपियों में से एक है और वह विकास दुबे का खजांची था। पिछले पांच साल से जेल में बंद जयकांत की जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए इसे मंजूरी दी है। एक अन्य सह आरोपी उमाशंकर यादव की भी दूसरी जमानत याचिका मंजूर की गई है।
बिकरू कांड की घटनाएं और पुलिस पर हमला
2 जुलाई 2020 को कानपुर नगर के थाना चौबेपुर के बिकरू गांव में हुई इस घटना में 21 नामजद और 60-70 अज्ञात आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया था। इस हमले में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी। मुख्य आरोपी विकास दुबे को बाद में पुलिस की मुठभेड़ में मार गिराया गया था।
बिकरू कांड उत्तर प्रदेश के जघन्य अपराधों में शामिल
बिकरू कांड को उत्तर प्रदेश के सबसे जघन्य अपराधों में गिना जाता है। जब पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी, तब उसने अपने साथियों के साथ घात लगाकर पुलिस पर फायरिंग की थी। इस घटना में सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मी मारे गए और सात अन्य घायल हो गए थे।
बिकरू कांड से जुड़े मुकदमों की स्थिति
इस मामले से जुड़े लगभग 80 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से कई में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 2023 तक चार मुकदमों में फैसला भी आ चुका है, जिसमें 23 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा मिली है।
पुलिस की लापरवाही और मुखबिरी का आरोप
बिकरू कांड में पुलिस की लापरवाही को लेकर 37 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई थी, जिनमें से दो को बर्खास्त कर दिया गया। तत्कालीन थाना चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी और एक दारोगा पर विकास दुबे को मुखबिरी करने का आरोप भी लगा था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जयकांत वाजपेई की सशर्त जमानत मंजूर करने से बिकरू कांड से जुड़े मामलों में एक नया मोड़ आया है। इस जघन्य अपराध की जांच और मुकदमों की प्रक्रिया अब भी जारी है, जबकि न्यायपालिका और पुलिस विभाग दोनों ने इस मामले में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कार्रवाई की है।
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