केजरीवाल गए अंदर अब बाहर आएंगे संजय सिंह!SC ने AAP नेता की जमानत याचिका को दी मंजूरी

Mona Jha

Sanjay Singh : देश में लोकसभा चुनाव की वजह से इन दिनों पारा खूब हाई है एक तरफ जहां अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच दल-बदल का दौर लगातार जारी है तो वहीं आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी खूब देखा जा रहा है.विपक्ष कह रहा है कि,केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबा रही है.इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अबकी बार भाजपा 400 पार तो विपक्ष इस पर यकीन नहीं करता और विपक्षी नेताओं का अलग-अलग राज्यों को लेकर दावा है कि,वो ना सिर्फ भाजपा और एनडीए को इस बार के लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने जा रही है बल्कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने में भी कामयाब होगी।

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15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल

अब देखिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इन दिनों शराब नीति मामले में बुरी तरह से फंसी हुई है तो उनके समर्थन में इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन कर रही है.रैली में महागठबंधन में शामिल बड़े-बड़े चेहरों ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा इसका उन्हें चुनाव में क्या फायदा मिलने वाला ये तो वही जाने।दूसरी तरफ शराब नीति घोटाले मामले में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है जिन्हें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बैरक में रखा गया है।

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संजय सिंह को मिली जमानत

वहीं इस बीच आज आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक राहत भरी खबर ये सामने आई कि,संजय सिंह को सुप्रीमकोर्ट ने जमानत दिए जाने की मंजूरी दे दी है.दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले मामले में संजय सिंह 6 महीने से जेल में थे.कोर्ट के फैसले के बाद अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।

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ईडी ने नहीं किया जमानत का विरोध

सुप्रीमकोर्ट के 3 जजों संजीव खन्ना,जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की जहां सुप्रीमकोर्ट की इस बेंच ने ईडी से सवाल किया कि,आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरुरत क्यों है?संजय सिंह की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि,उनके खि‍लाफ कोई बयान नहीं था कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया एक करोड़ रुपये लिए गए.सारे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,जमानत की शर्ते निचली अदालत तय करेगी।

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सुप्रीमकोर्ट ने AAP नेता को दी सख्त हिदायत

आपको बता दें कि,संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था.19 जुलाई 2023 को इस मामले में संजय सिंह का पहली बार नाम सामने आया था.इसके बाद संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया.7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी लेकिन निचली अदालत में सुनवाई शुरु होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया था।वहीं अब जब लोकसभा चुनाव के महत्वपूर्ण समय के बीच सुप्रीमकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है तो कोर्ट की ओर से उन्हें साफ निर्देश है कि,वो दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई भी टिप्पणी न करें।

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