Lakhimpur Kheri Case: किसानों की हत्या के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को SC से मिली बड़ी राहत

Sharad Chaurasia
Highlights
  • Lakhimpur Kheri Case
  • लखीमपुर खीरी में 3 अक्टबूर 2023 को किसान आंदोलन में 14 लोगों को गाड़ी से कुचलने का मुकदमा दर्ज
  • सुपीर्म कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत की शर्तों मे किया बदलाव
  • केन्द्रीय मिश्रा अयज कुमार टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को SC ने दी बड़ी राहत
  • आशीष मिश्रा पर उत्तर प्रदेश जाने पर रोक
  • कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर मीडिया पर बयानबाजी करने पर भी लगाई रोक

Lakhimpur Kheri Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2023 को किसान आंदोलन में भाजपा के केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने शराब के नशें में धुत आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने का मामला दर्ज था। इस हिंसा में एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद विपक्ष ने भाजपा के गृहमंत्री अजय कुमार टेनी और उसके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रर्दशन किया भी किया था। जिसके बाद कोर्ट ने अजय कुमार टेनी के बेटे आशीष कुमार के ऊपर किसानों की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।

Supreme Court से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायाधीस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिध्दार्थ दवे की दलील सुनने के बाद अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की इजाजत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने केद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शर्त के साथ जमानत दी है। सुप्रीर्म कोर्ट ने इन्हे यह जमानत बीमार मां और बेटी की देखभाल के लिए ये राहत दी गई है। इससे पहले जनवरी महीने में आशीष मिश्रा को आठ हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि उन्हें यूपी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी।

READ MORE: किसानों की समस्या को लेकर मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आलापुर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

कोर्ट ने आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश जाने पर लगाई रोक

READ MORE: जवाहरपुर की 660 मेगावाट के नये तापीय पॉवर प्लांट में उत्पादन हेतु परीक्षण शुरू

सुपीर्म कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हे हिदायत दी कि वह दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेंगे और न ही मीडिया को संबोधित करेंगे। इसके आलावा सुपीर्म कोर्ट ने साफ स्पष्ट किया कि ट्रायल में हिस्सा लेने के अलावा उत्तर प्रदेश में उनके प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हास्पिटल में आशीष मिश्रा की मां के चल रहे इलाज और उनकी बेटी के पैर का इलाज चलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव किया है।

Share This Article

अपना शहर चुनें

Exit mobile version