Mahua Moitra FIR : छत्तीसगढ़ के रायपुर में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। माना पुलिस स्टेशन में शनिवार को दर्ज इस मामले की जानकारी पुलिस ने रविवार को दी।
आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एक स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएँ धार्मिक, जातीय, जन्मस्थान, निवास या भाषा के आधार पर समूहों के बीच द्वेष फैलाने और राष्ट्रीय एकता को बाधित करने वाले बयान देने से संबंधित हैं।
विवादित टिप्पणी का स्रोत
गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने का आरोप लगाया था, जो चर्चा का विषय बना।
शिकायतकर्ता का आरोप
शिकायतकर्ता गोपाल सामंतो ने कहा कि महुआ मोइत्रा की टिप्पणी आपत्तिजनक और असंवैधानिक है। उनका आरोप है कि इस तरह के बयान रायपुर के माना कैंप क्षेत्र में बसे बांग्लादेशी शरणार्थियों के बीच भय और तनाव उत्पन्न कर सकते हैं।
1971 के शरणार्थी इतिहास से जुड़ा मामला
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि माना कैंप इलाके में 1971 के दौरान बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी बसे हैं। महुआ मोइत्रा के विवादित बयान ने इस क्षेत्र के सामाजिक सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। महुआ मोइत्रा की टिप्पणी को लेकर रायपुर में दर्ज प्राथमिकी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह मामला देश में राष्ट्रीय एकता और संवेदनशीलता के मुद्दे को फिर से उजागर करता है। मामले की आगे की जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने वाले दिनों में अहम होंगी।
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