Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी… साध्वी प्रज्ञा को राहत, उमा भारती और रवि किशन की तीखी प्रतिक्रिया

Mona Jha
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Malegaon Blast Case:महाराष्ट्र के मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए भीषण विस्फोट मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे। अदालत ने 17 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी दोषी थे, इसीलिए उन्हें बरी किया जाता है।

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साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी बरी

इस केस में जिन प्रमुख लोगों पर आरोप लगे थे, उनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुनील जोशी (मृत), रमजी कालसांगरा और अन्य शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त और पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिससे यह साबित हो सके कि ये आरोपी विस्फोट में संलिप्त थे। इस आधार पर सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया।

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साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भावुक बयान

फैसले के बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बात करते हुए कहा,“मैं न्याय के सम्मान में अदालत में उपस्थित रही। मुझे 13 दिनों तक टॉर्चर किया गया, मेरा मानसिक और शारीरिक जीवन बर्बाद कर दिया गया। 17 साल तक मुझे आतंकवादी की तरह पेश किया गया। आज मैं न्याय की जीत देख रही हूं।”

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कर्नल प्रसाद पुरोहित ने क्या कहा?

आर्मी ऑफिसर रहे कर्नल पुरोहित ने कहा,“मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन यह सच है कि कुछ एजेंसियां अपने दायित्व से भटक जाती हैं। संस्थान बुरे नहीं होते, पर कुछ लोगों के कारण सिस्टम में मिलावट आ जाती है। मैं सेना के लिए काम करता रहा हूं और करता रहूंगा।”

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बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया

बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा,“हमें पहले से विश्वास था कि आरोपी निर्दोष हैं। ये एक सोची-समझी साजिश थी हिंदुओं को बदनाम करने की। साध्वी प्रज्ञा अब पैरालाइज़्ड हैं। भगवा आतंकवाद कहने वालों को देश से माफी मांगनी चाहिए, और उन परिवारों से भी जिन्होंने 17 साल तक अपमान सहा।”वहीं उमा भारती ने कहा,“भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज निर्दोष साबित हुईं। न्यायालय को धन्यवाद और प्रज्ञा जी को हार्दिक बधाई।”

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पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का आदेश

  • हालांकि कोर्ट ने विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिवारों और घायलों के लिए मुआवजे का आदेश दिया है।
  • मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये
  • घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाने का आदेश दिया गया है।
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