Manish Sisodia को नहीं मिली राहत, 30 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत..

Mona Jha

Manish Sisodia: दिल्ली में शराब घोटाले से‌ जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक बढ़ाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट केस की अगली सुनवाई 30 मई को करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 24 मई को सुनवाई होनी है।

बता दें कि काफी लंबे समय से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद हैं। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि चार्ज फेरम करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 24 मई को सुनवाई होनी है।

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AAP ने BJP पर साधा निशाना

आपको बता दें कि AAP की नेता आतिशी सहित अन्य नेताओं का कहना है कि – बीजेपी ने यह सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग सरकार कर रही है। इतना ही नहीं आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए हाल ही में कहा था कि विपक्षी नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से आए दिन केंद्रीय जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

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क्या आरोप है?

सीबीआई और ईडी दोनों का कहना है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है। वहीं ईडी ने गड़बड़ी का मुख्य साजिशकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल को करार देते हुए कहा है कि इसमें AAP के कई अन्य नेता शामिल रहे हैं। वहीं AAP ने इन आरोप को बेबुनियाद बताया है।

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क्या है शराब नीति घोटाला?

बता दें कि कोरोना काल के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2021 में दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लागू किया था। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं थीं, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसपर सीबीआई जांच की सिफारिश की।इसके साथ ही आबकारी नीति 2021-22 भी सवालों के घेरे में आई गई थी। बता दें कि नई शराब नीति को बाद में कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच बंद कर दिया था।

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