Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलन के अगुवा नेता मनोज जरांगे ने मंगलवार को अपनी पांच दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त कर दी। अनशन समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, “हम जीत गए हैं, सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं।” जरांगे ने यह भी घोषणा की कि यदि सरकार मराठा आरक्षण पर जीआर (शासनादेश) जारी कर देती है, तो वह मंगलवार रात 9 बजे तक मुंबई छोड़ देंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट से जरांगे को मिली राहत, 3 सितंबर तक आजाद मैदान पर रुकने की अनुमति
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे को आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अस्थायी अनुमति दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें मंगलवार दोपहर 3 बजे तक मैदान खाली करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह निर्णय जरांगे के वकील की याचिका के आधार पर लिया, जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की बात कही।
राज्य सरकार पर कोर्ट की सख्ती, पूछा – आदेश लागू क्यों नहीं हुए?
अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन को फटकार लगाते हुए पूछा कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद आजाद मैदान खाली कराने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए गए। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि बुधवार तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो सख्त आदेश दिए जाएंगे और “किसी भी हद तक” जाया जाएगा।
समिति और जरांगे के बीच बैठक
राज्य सरकार की कैबिनेट उप-समिति के सदस्य – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, शिवेंद्रसिंह भोसले, उदय सामंत और माणिकराव कोकाटे – ने आजाद मैदान पहुंचकर मनोज जरांगे से मुलाकात की। उन्होंने आंदोलन से जुड़े मसौदे पर विस्तार से चर्चा की और सरकार की योजनाएं उनके सामने रखीं।
प्रदर्शन में मृतकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी का वादा
मंत्री पाटिल ने बताया कि सरकार ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक सप्ताह के भीतर मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। समिति ने जानकारी दी कि अब तक मृतकों के परिजनों को 15 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है, और शेष राशि जल्द ही जारी की जाएगी।
जरांगे के वकील ने मांगा बुधवार तक का समय
मनोज जरांगे के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ से बुधवार दोपहर 11 बजे तक का समय मांगा। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। अदालत ने यह दलील स्वीकार करते हुए सुनवाई बुधवार तक स्थगित कर दी।
हाईकोर्ट की दो बार सुनवाई
मंगलवार को हाईकोर्ट ने दो बार इस मामले में सुनवाई की। पहले दोपहर 3 बजे तक मैदान खाली करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसबल आजाद मैदान पर तैनात हो गया था। दोपहर बाद हुई दूसरी सुनवाई में अदालत ने जरांगे को कुछ और समय देने का निर्णय लिया।
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