Mehul Choksi Assets: मेहुल चोकसी के 4 फ्लैट्स जब्त! ED ने लिक्विडेटर को क्यों सौंपे, जानें बड़ा कारण?

PNB बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत भगोड़े मेहुल चोकसी की मुंबई स्थित 4 और संपत्तियों को जब्त कर लिक्विडेटर को सौंप दिया गया है! आखिर ED ने यह कदम क्यों उठाया है और इन फ्लैट्स की बिक्री से बैंक घोटाले के पीड़ितों को कैसे और कब तक पैसा वापस मिलेगा?

Chandan Das
Mehul Choksi Assets
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Mehul Choksi Assets: पीएनबी फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस ने बोरिवली (ईस्ट) स्थित प्रोजेक्ट तत्व, ऊर्जा-ए विंग के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंप दिए हैं। यह संपत्तियां मेहुल चोकसी और उसके सहयोगियों की थीं। अब इन फ्लैट्स को बेचकर मिलने वाली रकम को पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक और अन्य पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। यह कदम ईडी की चल रही जांच में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बैंकों और अन्य प्रभावित पक्षों को वित्तीय नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।

Mehul Choksi Assets: अब तक लिक्विडेटर को दी गईं संपत्तियां

इससे पहले, मुंबई, कोलकाता और सूरत में मेहुल चोकसी और उसके सहयोगियों से जुड़ी करीब 310 करोड़ रुपये की संपत्तियां लिक्विडेटर को सौंप दी गई थीं। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ था कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने कुछ पीएनबी बैंक अधिकारियों और अपने साथियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी करवाए थे, जिससे पीएनबी को करीब 6097 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके अलावा, चोकसी ने ICICI बैंक से लिए गए लोन में भी डिफॉल्ट किया था, जिससे बैंक को भी बड़ा नुकसान हुआ।

Mehul Choksi Assets: ईडी की छापेमारी और संपत्तियों की जब्ती

ईडी ने इस मामले में 136 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की और 597 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान जब्त किए। इसके अलावा, भारत और विदेशों में स्थित संपत्तियों, बैंक अकाउंट्स, फैक्ट्रियों, शेयरों और वाहनों समेत कुल 1968 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गईं। अब तक, इस मामले में 2565 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त या अटैच की जा चुकी है, जो मेहुल चोकसी और उसके साथियों की अवैध संपत्ति का हिस्सा है।

संपत्तियों की बिक्री और धन की पुनः प्राप्ति

ईडी और बैंकों की तरफ से इन संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। अदालत के आदेश के अनुसार, इन संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त पूरी रकम को सीधे पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक के खातों में जमा किया जाएगा। इसके अलावा, बाकी बची हुई संपत्तियों को भी जल्द ही लिक्विडेटर और बैंक को सौंपा जाएगा, ताकि उन संपत्तियों से प्राप्त धन को पुनः बैंक की रिकवरी प्रक्रिया में लगाया जा सके।

मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर 9 दिसंबर को फैसला

अब सवाल यह है कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भारत लौटेगा या नहीं। इसके बारे में फैसला 9 दिसंबर को बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में होगा। चोकसी ने अपने प्रत्यर्पण आदेश को चुनौती दी थी और इस पर बेल्जियम की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। इससे पहले, 17 अक्टूबर को ऐंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने चोकसी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, लेकिन चोकसी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई तेज़

मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी कार्रवाई में ईडी और अन्य एजेंसियां लगातार उसकी संपत्तियों की वसूली में जुटी हुई हैं। चोकसी और उसके सहयोगियों ने पीएनबी फ्रॉड के मामले में जिस तरह से बैंकों और सरकार को धोखा दिया, उससे न केवल बैंक बल्कि आम जनता को भी भारी नुकसान हुआ। अब इन संपत्तियों की बिक्री और कानूनी कार्रवाई से सरकार और प्रभावित बैंकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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