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देश

जस्टिस गंगोपाध्याय का फैसला बरकरार! 32 हजार नौकरियों का भविष्य में लटका तलवार…

Shankhdhar Shivi
Last updated: जुलाई 15, 2023 6:59 अपराह्न
By Shankhdhar Shivi 2 वर्ष पहले
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Input: Chandan…

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 32 हजार प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी रद्द करने से जुड़े मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज कर दिया है।

शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया गया है। अब कोर्ट को लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को दोबारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने की जरूरत नहीं है।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की खंडपीठ को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने का निर्देश दिया। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने मामले की योग्यता के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगला फैसला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच लेगी।

2014 में हुई थी भर्ती परीक्षा…


2014 में, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीईटी) आयोजित की। उस साल करीब 1 लाख 25 हजार अभ्यर्थियों ने टीईटी पास किया था. बोर्ड ने 2016 में अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू की। टीईटी पास करने वालों में से 42,949 लोगों को नौकरी दी गई। प्रियंका नस्कर सहित 140 नौकरी चाहने वालों ने पिछले साल उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में कई ‘त्रुटियां’ हैं।

कथित तौर पर उन 42,949 में से 32,000 उम्मीदवार ‘अप्रशिक्षित’ हैं. इसके अलावा इनकी भर्ती में कई ‘अनियमितताएं’ भी हुई हैं. आरोप है कि नौकरी उचित साक्षात्कार और ‘एप्टीट्यूड टेस्ट’ के बिना दी गई। उस मामले में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कुछ परीक्षार्थियों और परीक्षकों (साक्षात्कारकर्ताओं) के बयान दर्ज किए। इसके बाद उन्हें लगा कि वादियों के आरोपों में सच्चाई है। उनकी टिप्पणी थी, ”इस नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. जस्टिस गंगोपाध्याय ने 12 मई को नियुक्ति प्रक्रिया में कई विसंगतियों का हवाला देते हुए फैसला सुनाया था. एक झटके में राज्य के 32 हजार शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गयी. उन्होंने कहा, अगले चार महीनों तक उन 32,000 शिक्षकों को पैराटीचर्स के समान वेतन मिलेगा। बोर्ड को नई भर्ती प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करनी है। इसमें वे 32,000 बेरोजगार हिस्सा ले सकते हैं। नई नौकरियाँ योग्यता के आधार पर दी जाएँ।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था केस


न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल पीठ के फैसले ने न केवल 32,000 बर्खास्त शिक्षकों, बल्कि टेट 2014 उत्तीर्ण करने वालों के लिए भी भर्ती में भाग लेने का दरवाजा खोल दिया। यानी उस निर्देश के मुताबिक बोर्ड को 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के साथ फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी. ऐसे में बोर्ड और बर्खास्त किए गए एक वर्ग ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में चले गए।

नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा

19 मई को न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के बर्खास्तगी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। डिविजन बेंच के मुताबिक उन 32 हजार शिक्षकों की नौकरी रद्द नहीं की जा रही है. लेकिन उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा. सफल होने पर ही नौकरियाँ होंगी, अन्यथा नहीं। यानी डिवीजन बेंच के फैसले के परिणामस्वरूप 32,000 नौकरियां बरकरार हैं।

बोर्ड और शिक्षकों का एक वर्ग यह सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट गया कि नौकरी बरकरार रहने के बाद भी उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में क्यों भाग लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले दायर किये गये. 7 जुलाई को लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोर्ट नौकरी रद्द मामले के गुण-दोष या वादी-प्रतिवादी पक्ष की किसी दलील पर कोई राय नहीं देगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि 32,000 शिक्षक पांच साल से अधिक समय से कार्यरत हैं। इसलिए उनमें से कुछ को नियोजन रद्द करने के मामले में जोड़कर उनके बयान सुने जाने चाहिए थे. जो कि हाईकोर्ट की सिंगल और डिवीजन बेंच ने नहीं की. यदि पीड़ितों को मुकदमेबाजी का अवसर नहीं दिया गया तो वे सामान्य न्याय के अपने अधिकार से वंचित हो जायेंगे।

Read more: भाजपा ने की दोबारा चुनाव कराने की मांग,आयोग ने जिलाधिकारियों को दिया खास निर्देश…

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इतने लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का दोबारा इंटरव्यू कराना बेहद जटिल और मुश्किल है। यह भर्ती प्रक्रिया महंगी भी है। यहां तक कि बोर्ड को अपने खर्चों की भी चिंता सता रही है। इसलिए कोर्ट का मानना है, कि इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के अंतरिम आदेश को हर तरह से खारिज कर दिया गया।

डिवीजन बेंच के फैसले खारिज…


यानी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज करने के परिणामस्वरूप जस्टिस गंगोपाध्याय की एकल पीठ के फैसले का एक हिस्सा बरकरार रखा गया है। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय के नौकरी से बर्खास्तगी के फैसले पर कोई आदेश नहीं दिया है। सिर्फ इतना कहा कि सिंगल बेंच के फैसले से प्रभावित लोगों का बयान जल्द से जल्द हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को सुनना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच से पीड़ितों के बयान सुनने के बाद अंतिम फैसला लेने का अनुरोध किया। इससे बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और नियोजन को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो जायेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करने पर कोई सीधा निर्देश नहीं दिया है। कुछ वकील सोचते हैं कि नौकरी रद्द करने का आदेश वास्तव में बरकरार रखा गया था। यदि खंडपीठ से कोई समाधान नहीं निकला तो अगले सितंबर तक 32 हजार शिक्षकों की नौकरी चली जायेगी। शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक शिक्षकों को खंडपीठ के पास जाना होगा।

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