NEET UG 2024: “नहीं होगी री-नीट.., मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Mona Jha
NEET UG 2024
NEET UG 2024 SC Verdict

Supreme Court Verdict On NEET UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना दिया। इस सुनवाई के दौरान आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री और आंकड़ों के आधार पर प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का कोई संकेत नहीं है, जिससे परीक्षा की शुचिता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिले। जो तथ्य उसके सामने उपलब्ध है,उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं होगा। SC ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इंकार किया।

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दोबारा होगा नीट?

नीट पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा- ‘याचिकाकर्ताओं द्वारा गई दलीलों के अनुसार नीट यूजी परीक्षा में होने वाला पेपर लीक सिलसिलेवार ढंग से/ सिस्टमेटिक तरीके से किया गया था। इसके कारण परीक्षा कराने के तरीके में संरचनात्मक कमियां आईं। ऐसी परिस्थिति में एक ही कदम उठाना उचित होगा कि तन्वी सरवल Vs सीबीएसई मामले में आए फैसले की तरह नीट री-एग्जाम का आदेश दिया जाए।’

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” धोखाधड़ी वाले छात्रों को अलग किया जाएगा”

सीजेआई ने कहा कि धोखाधड़ी वाले छात्रों को अलग किया जाएगा। सीबीआई जांच में पाए गए 155 लाभार्थी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भले ही काउंसलिंग पूरी हो चुकी हो। जो छात्र धोखाधड़ी में शामिल हैं उन्हें दाखिले का अधिकार नहीं है।

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नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा

CJI ने आगे कहा कि कोर्ट को लगता है कि इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा,

साथ ही मेडिकल एजुकेशन के सिलेबस पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में योग्य डॉक्टरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिसके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।कोर्ट ने अपने आदेश में उस सवाल को लेकर स्थिति साफ की, जिसके नए और पुराने सिलेब्स के आधार पर दो आंसर को सही मानकर नंबर दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि IIT की रिपोर्ट ने माना है कि विकल्प नंबर 4 सही है, हम IIT रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं।

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कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ

CJI ने कहा कि दलीलें 4 दिनों से अधिक समय तक सुनी गई हैं। हमने सीबीआई के अधिकारी कृष्णा सहित सभी पक्षों को सुना है। हम मानते हैं कि NEET UG 2024 का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ था, इस पर कोई विवाद नहीं है।

मामले में जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद, सीबीआई ने 10 जुलाई की तारीख वाली अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में, मुख्य मुद्दों पर विचार करते हुए, एनटीए, केंद्र और सीबीआई से हलफनामे मांगे थे। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड में एफआईआर सीबीआई को हस्तांतरित किए जाने के बाद सीबीआई की भूमिका सामने आई है

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