NEET UG 2025 Result: मद्रास हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर अस्थायी रोक लगाई, छात्रों की शिकायतों पर केंद्र सरकार से की हलफनामा मांग

Aanchal Singh
NEET UG 2025 Result
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NEET UG 2025 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की नीट यूजी परीक्षा 2025 के परिणाम पर अब तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है, जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश उस याचिका के बाद जारी हुआ, जिसमें छात्रों ने परीक्षा केंद्रों पर हुई गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायत की थी। छात्रों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वे परीक्षा केंद्रों पर कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और इसके बावजूद उन्हें अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

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परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं की कमी

यह मामला मद्रास के चेन्नई स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ-अवाडी परीक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां 4 मई 2025 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान छात्रों ने बिजली कटौती और खराब बुनियादी सुविधाओं की शिकायत की थी। छात्रों का कहना है कि तेज बारिश और आंधी के कारण परीक्षा केंद्र की बिजली कट गई थी और जनरेटर या इन्वर्टर की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, छात्रों को अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी, जिसके चलते उन्हें असमान परिस्थितियों में परीक्षा देने का सामना करना पड़ा।

पानी की समस्या और सीट बदलने की मजबूरी

वहीं, कुछ अन्य छात्रों ने दावा किया कि भारी बारिश के कारण उनके परीक्षा केंद्र की कक्षाओं में पानी भर गया था। परिणामस्वरूप, छात्रों को अपनी निर्धारित सीटों को छोड़कर कहीं और बैठकर परीक्षा देनी पड़ी। यह स्थिति परीक्षा में असमानता और छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन करने का कारण बनी। छात्रों ने अदालत में यह तर्क रखा कि उनके साथ जो हुआ वह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन था।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान

मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी नीट यूजी परीक्षा के एक अन्य केंद्र, इंदौर, से संबंधित एक मामले पर संज्ञान लिया है। इंदौर के परीक्षा केंद्र में भी छात्रों ने गड़बड़ियों और असुविधाओं की शिकायत की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इंदौर परीक्षा केंद्र के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी।

अगली सुनवाई 2 जून को होगी

मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून 2025 को तय की है। इस दौरान अदालत केंद्र सरकार से जवाब तलब करेगी और यह तय करेगी कि क्या छात्रों के साथ हुए व्यवहार को लेकर कोई न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। छात्रों और अभिभावकों को अब नीट यूजी परीक्षा के परिणाम और आगामी सुनवाई का इंतजार है।

नीट यूजी परीक्षा परिणाम पर यह अस्थायी रोक अब एक नई चर्चा का विषय बन गया है। परीक्षा के दौरान छात्र जो कठिनाइयों से गुजर रहे थे, उनकी ओर से की गई याचिका के बाद अदालत का यह कदम उनके लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है।

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