New GST Rate: त्योहारों से पहले GST में रियायत, कार और ये घरेलू सामान हुए सस्ते…

Neha Mishra
New GST Rate
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New GST Rate: आज से नए जीएसटी रेट्स लागू हो गए हैं। सरकार का दावा है कि 99 प्रतिशत उत्पादों पर टैक्स घटा दिया गया है, जिससे लोगों को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिली है। खाने-पीने की चीजों से लेकर कार, टीवी और बाइक तक पर नए रेट्स लागू हुए हैं। वहीं कुछ वस्तुएँ महंगी भी हुई हैं, जैसे 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़े अब 18% जीएसटी स्लैब में आए हैं।

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मेडिकल और दवाओं पर नई रियायतें

थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप्स पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इसके अलावा 33 दवाओं को पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है। बाकी दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। इसके अलावा जिम मेंबरशिप, योगा क्लास, सैलून और स्पा जैसी सर्विसेज पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

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शराब, सिगरेट और लक्ज़री गुड्स पर टैक्स स्लैब

शराब, सिगरेट और लक्ज़री गुड्स पर टैक्स स्लैब
शराब, सिगरेट और लक्ज़री गुड्स पर टैक्स स्लैब

वहीं दूसरी तरफ, शराब, सिगरेट, गुटखा, लग्ज़री कार, सुपर लग्ज़री उत्पाद, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक और फास्ट फूड पर अब 40% स्लैब लागू किया गया है। इससे इन उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है।

कृषि और ऑटो सेक्टर में मुनाफा…

किसानों के लिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पार्ट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर और हार्वेस्टिंग मशीनों पर जीएसटी 5% कर दिया गया। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। ऑटो सेक्टर में पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे एंट्री लेवल कार पर 40,000 से 80,000 रुपये और टू-व्हीलर पर 5,600 से 18,800 रुपये तक की बचत होगी।

रोजाना उपयोग की जाने वाली चीजों के लिए फायदा…

साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टर शेव लोशन पर भी 18% से 5% कर दिया गया। डायपर्स और बच्चों के फीडिंग आइटम्स भी सस्ते हुए हैं।

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इलेक्ट्रॉनिक्स पर नई छूट

स्प्लिट एसी पर 2,800 से 5,900 रुपये तक की छूट, विंडो एसी पर 3,400 रुपये तक बचत। 32 इंच से बड़ी टीवी पर 2,500 से 85,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। डिशवॉशर पर भी 8,000 रुपये तक की छूट है।

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बीमा और स्कूल सामग्री पर जीएसटी

बीमा और स्कूल सामग्री पर जीएसटी
बीमा और स्कूल सामग्री पर जीएसटी

मैप, चार्ट, पेंसिल, क्रेयॉन, नोटबुक, रबर और अभ्यास पुस्तिकाओं पर जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। साथ ही व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी 18% जीएसटी हटा दिया गया है।

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व्यापारियों और आम जनता के लिए फायदा

सीतारमण ने बताया कि अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब लागू हैं, जिससे टैक्स प्रक्रिया सरल हुई है। पहले 28% स्लैब लागू होने के कारण व्यापारी दिक्कत में थे, अब 1.5 करोड़ व्यवसाय जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। 99% वस्तुओं पर टैक्स घटने से सुबह से लेकर रात तक सभी उत्पादों पर फायदा मिलेगा।

 

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