New GST Rates:जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में टैक्स प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। आठ साल पुरानी जीएसटी व्यवस्था को सरल और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से कई जरूरी फैसले लिए गए हैं। खासकर मिडिल क्लास और आम जनता के लिए यह बदलाव काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए, जानते हैं इस नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े पांच बड़े सवाल और उनके जवाब।
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नई जीएसटी दरें कब से होंगी लागू?
जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रस्तावित नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। हालांकि, तंबाकू से जुड़े उत्पादों के लिए वर्तमान टैक्स दरें यथावत रहेंगी और उनके लिए नई दरों की घोषणा अलग से की जाएगी।
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किन उत्पादों पर टैक्स में बड़ी राहत मिली?
रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर जीएसटी में भारी कटौती की गई है। जैसे कि:
टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल और फेस पाउडर पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 18% था।
रोटी और पराठा जैसे खाद्य उत्पादों को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है।
नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जैसे प्री-पैकेज्ड स्नैक्स पर अब 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था।
बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड पर भी अब 5% जीएसटी देना होगा, पहले यह 12% था।
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दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स क्या होगा?
स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार ने कई जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल डिवाइसेज़ पर जीएसटी घटाया है:
33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं अब 0% टैक्स के दायरे में हैं।
मेडिकल, सर्जिकल और वेटरनरी उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
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टू-व्हीलर्स और छोटी कारों पर कितना टैक्स लगेगा?
वाहन खरीदने वालों के लिए भी राहत की खबर है:
पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड कारों (1200cc तक और 4 मीटर लंबाई तक) पर अब 18% जीएसटी लगेगा, पहले यह 28% था।
डीजल कारों (1500cc तक) पर भी 18% टैक्स तय किया गया है।
टू-व्हीलर्स (350cc या उससे कम इंजन क्षमता) पर भी अब 18% टैक्स देना होगा, पहले यह 28% था।
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इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स क्या होगा?
लंबे समय से मांग की जा रही थी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री किया जाए। अब:
लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
पहले इस पर 18% टैक्स लिया जाता था।
इससे ज्यादा लोग इंश्योरेंस कवरेज से जुड़ सकेंगे, जिससे उनका आर्थिक सुरक्षा कवच मजबूत होगा

