New GST Rates:उत्तर प्रदेश में इस दिन से लागू होंगी नई जीएसटी दरें….आम जनता और उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ

Mona Jha
New GST Rates
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New GST Rates:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए ऐतिहासिक सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने इन नए सुधारों को “नेक्स्ट जेन जीएसटी” बताते हुए कहा कि यह कदम देश और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए दीपावली का बड़ा तोहफा है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरें राज्य के हर वर्ग के लिए फायदेमंद होंगी।

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सबसे ज्यादा फायदा उपभोक्ता राज्य यूपी को मिलेगा

सीएम योगी ने कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है, इसलिए नई कर दरों से सबसे अधिक फायदा यूपी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सुधार से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी बल्कि राज्य की जीडीपी में 0.2 से 0.3 प्रतिशत की वृद्धि भी संभावित है।पहले जीएसटी में पांच कर स्लैब थे, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ दो (5% और 18%) कर दिया गया है। 40% की दर केवल लग्जरी उत्पादों पर लागू होगी।

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रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम, जनता को सीधी राहत

सीएम योगी ने बताया कि अब दूध, दही, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, साइकिल जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर 0% से 5% तक का ही टैक्स लगेगा। इससे आम जनता के खर्च में कटौती होगी और उनकी क्रयशक्ति में इजाफा होगा।उन्हें उम्मीद है कि इससे देश की जीडीपी में दो लाख करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है।

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किसानों और परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के कई पारंपरिक उद्योगों को नई टैक्स दरों से बड़ा फायदा होगा। पिपरमेंट, रेडीमेड वस्त्र, फुटवियर और ओडीओपी (One District One Product) जैसी योजनाओं को विशेष बल मिलेगा।
सिंथेटिक मेंथॉल पर 18% और
ऑर्गेनिक मेंथॉल पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
यह परिवर्तन किसानों और पिपरमेंट उद्योग के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा।

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चमड़ा और वस्त्र उद्योग को राहत

उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर में फैले चमड़ा उद्योग को भी राहत मिली है। अब ₹2500 तक के जूतों पर केवल 5% टैक्स लगेगा। इसी तरह, रेडीमेड कपड़ों पर भी ₹2500 तक केवल 5% जीएसटी निर्धारित किया गया है। यह बदलाव लघु और मध्यम उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देगा।

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अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार

सीएम योगी ने बताया कि जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने से पहले देश में विभिन्न प्रकार के कर लागू थे, जैसे वैट, सेल टैक्स, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, एंट्री टैक्स आदि। इससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों पर करों का बोझ बढ़ता था।लेकिन “वन नेशन, वन टैक्स” की नीति ने व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बना दिया है।

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हस्तशिल्प और ओडीओपी को मिलेगा नया जीवन

सीएम योगी ने बताया कि हस्तशिल्प और स्थानीय शिल्पकारों को अब केवल 5% जीएसटी देना होगा। इससे यूपी के प्रसिद्ध उत्पाद जैसे:
बनारसी साड़ी,
लखनऊ की चिकनकारी,
बरेली का जरदोजी,
जालौन का कागज उद्योग,
फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग
जैसे पारंपरिक शिल्प और उद्योग को नया जीवन और बाजार मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।

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