Waqf Amendment Bill, 2025: भारत में वक्फ कानून में संशोधन करने के लिए संसद में पास किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने मंजूरी दे दी है। यह नया कानून अब देशभर में लागू हो गया है। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और उनके प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। हालांकि, इस विधेयक के पारित होने के बाद विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
विधेयक पर संसद में वोटिंग
वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में संसद के दोनों सदनों में वोटिंग हुई थी। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 वोट गए। वहीं, राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा पेश किए गए सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिए गए थे। इसके बाद, यह विधेयक कानून का रूप ले चुका है।
AIMPLB का विरोध
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस कानून के खिलाफ देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। एआईएमपीएलबी के अनुसार, इस नए वक्फ कानून से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन होगा और यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बोर्ड ने कहा कि वे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार से इस विधेयक को फिर से विचारने की अपील करना है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का रुख
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बहुमत का दुरुपयोग किया और इस विधेयक को जबरन पारित कराया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार मुस्लिम समुदाय के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। विपक्ष का मानना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के बजाय इससे धार्मिक समुदायों के बीच विवाद बढ़ सकते हैं।
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मुस्लिम महिलाओं के लाभ की बात
वहीं, केंद्र सरकार ने इस नए वक्फ कानून को मुस्लिम महिलाओं के लिए फायदेमंद बताया है। सरकार का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार लाएगा, जिससे इन संपत्तियों का सही उपयोग हो सकेगा। सरकार ने यह भी कहा कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय के भलाई के लिए कई कदम उठाए जाएंगे और यह महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाएगा।
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बीजेडी और अन्य दलों का रुख
वक्फ संशोधन विधेयक पर पहले बीजू जनता दल (बीजेडी) ने विरोध जताया था, लेकिन इसके बाद विधेयक पर विचार-विमर्श करने के बाद उन्होंने अपने सांसदों को स्वतंत्र रूप से वोट करने की सलाह दी। इस विधेयक का समर्थन करने वालों का मानना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन में मदद करेगा और इन संपत्तियों का दुरुपयोग रुक सकेगा।