Nirmala Sitharaman Bill: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 (Central Exercise Amendment Bill 2025) प्रस्तुत किया है। इस प्रस्तावित विधेयक का मुख्य उद्देश्य तंबाकू और इससे संबंधित सभी वस्तुओं, जैसे सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, हुक्का और सिगार पर लागू मौजूदा कर व्यवस्था को बदलना है। सरकार के इस कदम को राजस्व संग्रह बढ़ाने और ‘पाप वस्तुओं’ (Sin Goods) पर कर जारी रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
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मौजूदा टैक्स प्रणाली और बदलाव
वर्तमान में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी के साथ मुआवजा उपकर (कंपनसेशन सेस) लगाया जाता है। यह बिल लागू होने के बाद, मुआवजा उपकर हटकर नई एक्साइज ड्यूटी और सेस प्रणाली के तहत टैक्स लगेगा। सरकार का तर्क है कि जीएसटी लागू होने के समय कंपनसेशन सेस की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन सिन गुड्स पर पुराना टैक्स जारी रहना अनावश्यक है।
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बिल में प्रस्तावित टैक्स दरें

- सिगरेट पर प्रति 1,000 सिगरेट ₹5,000 से ₹10,000 तक का सेस लगाया जा सकता है।
- चबाने वाली तंबाकू, हुक्का, सिगार और अन्य निकोटिन उत्पादों पर 60 से 70% तक टैक्स लगाने का प्रावधान है।
- कुछ विशिष्ट उत्पादों पर 100% तक टैक्स लगाया जा सकता है।
शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले अन्य बिल
इस सत्र में सरकार कई अन्य महत्वपूर्ण बिल भी पेश करने वाली है, जिनमें शामिल हैं:
- परमाणु ऊर्जा बिल
- उच्च शिक्षा आयोग बिल
- राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) बिल
- कारपोरेट नियम (संशोधन) बिल
- सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल
- मणिपुर GST (संशोधन) बिल
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल
- रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल
- आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सीलिएशन बिल
- बीमा नियम (संशोधन) बिल
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) बिल
- हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल
- जन विश्वास (संशोधन) बिल
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