Rahul Gandhi in Chaibasa Court: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2018 में भाजपा नेता अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में चल रही मानहानि की सुनवाई के तहत राहुल गांधी 6 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान चाईबासा की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान करते हुए मामले से बरी कर दिया।
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मामला क्या था?
यह मामला उस बयान से जुड़ा है जो राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में एक चुनावी सभा में दिया था। उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।
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कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी
राहुल गांधी सुबह 11 बजे चाईबासा कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा। कोर्ट में करीब आधे घंटे की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। इसके बाद वे 11:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और कांग्रेस संगठन ने विशेष तैयारियां की थीं। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में हेलीपैड बनाया गया था, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरा।
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भाजपा नेता का बयान
भाजपा नेता प्रताप कटियार ने कहा कि, “यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और हर किसी को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी को भी कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना पड़ा, जो स्वागत योग्य कदम है।”
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सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां
राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए चाईबासा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल और कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद रहे। स्थानीय प्रशासन और कांग्रेस नेताओं ने कोर्ट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।
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राजनीतिक प्रतिक्रिया
राहुल गांधी की पेशी और उन्हें मिली राहत पर कांग्रेस नेताओं ने न्यायपालिका का आभार जताया और इसे सत्य की जीत बताया। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि उन्हें कानून का पालन करते हुए जवाब देना ही होगा।