Rampur राणा शुगर मिल विवाद: पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर को सात साल की सजा

Akanksha Dikshit
Former MLA Kanshiram Diwakar

Rampur News: रामपुर (Rampur) की राणा शुगर मिल में 12 साल पहले हुए विवाद मामले में भाजपा (BJP) नेता और पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर (Kanshiram Diwakar) समेत छह लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। बुधवार को सुनवाई के बाद पूर्व विधायक को 7 साल की कैद और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपियों पर लूटपाट, जानलेवा हमला और बंधक बनाकर मारपीट करने का भी आरोप था। सबूतों के अभाव के कारण 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

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क्या था विवाद?

यह विवाद शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल में 15 जनवरी 2012 की रात को हुआ था। गन्ना ले जा रहे किसानों का ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालने को लेकर कर्मचारियों से किसी प्रकार का कुछ विवाद हो गया था। अगले दिन गुस्से में आकर किसानों ने राणा शुगर मिल (Rana Sugar Mill) पर धावा बोलते हुए पथराव कर दिया। जिसकी वजह से मिल के दो अधिकारियों के साथ कई और कर्मचारी भी घायल हो गए थे। इस मामले में भाजपा नेता सुरेश बाबू गुप्ता, कुंवरपाल समेत 39 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने यह मामला राणा शुगर मिल के उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह (Omveer Singh) की तहरीर पर दर्ज किया था। आरोपियों पर लूटपाट, जानलेवा हमला, और बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप था।

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी संजू यादव से लूट के 10 हजार रुपये बरामद होने की बात कही थी। इस मामले में 28 लोगों का ट्रायल चला और ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांशीराम दिवाकर, सुरेश बाबू गुप्ता, किशनपाल, भारत सिंह, मेघराज और संजू यादव को दोषी करार दिया।

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कोर्ट का आदेश और कार्रवाई

बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर (Kanshiram Diwakar) को सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अब सभी को जेल भेजा जा रहा है। फैसले के दौरान पूर्व विधायक के परिवार और समर्थक भी कोर्ट परिसर में उपस्थित थे। शाहबाद की राणा शुगर मिल में हुए विवाद के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कांशीराम दिवाकर को सात साल की सजा और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य छह दोषियों को एक-एक साल की जेल और दस हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया है।

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