RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस…

Shankhdhar Shivi

RBI ने उत्तर प्रदेश की एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।ग्राहकों के लिए असुरक्षित और बैंकिंग के नियमों की आवश्यकताों की पूर्ति ना करने की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है।

RBI Cancels UP Bank License: भारतीय रिजर्व बैंक की एक और सख्त कार्रवाई के चलते उत्तर प्रदेश का एक बैंक पर ताला लग गया है। ग्राहक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने यूपी के उत्तर प्रदेश के नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह यूपी का सहकारी बैंक है। रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक को बुधवार शाम से वित्तीय कामकाज करने से रोक दिया गया है।

आरबीआई ने क्यों लिया ये फैसला…

भारतीय रिजर्व बैंक ने नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी न होने की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसके लिए बैंक ने को-ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया है। इसी के साथ आरबीआई ने एक लिक्विडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया गया है।

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ग्राहकों का क्या होगा…

रिजर्व बैंक ने बताया कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) की मौद्रिक सीमा तक अपनी डिपॉजिट पर बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दावे का भुगतान किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 99, 98% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

लाइसेंस कैंसिल किए जाने का ये है कारण…

रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा कि यदि यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर की गई ये कार्रवाई कई पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई है। अगर बैंक को अपने बैंकिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका बड़ा कारण ये है, कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

पिछले महीने भी की थी बड़ी कार्रवाई…


रिजर्व बैंक पिछले महीने भी बैंकों के परिचालन में कोताही को लेकर सख्त आदेश दे चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून में निर्देशों का अनुपालन न करने पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसमें कहा गया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड बकाया के देर से भुगतान के लिए कुछ खातों में दंडात्मक शुल्क लगाया था, हालांकि ग्राहकों ने अन्य माध्यम से नियत तारीख तक बकाया का भुगतान कर दिया था। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।

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