ITR Filing Deadline Extended:आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2025 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अब, एक और मौका देते हुए CBDT ने इस तारीख को 16 सितंबर 2025 कर दिया है।
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देर रात आया इनकम टैक्स विभाग का नोटिफिकेशन

इनकम टैक्स विभाग ने यह जानकारी देर रात जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के ज़रिए दी। विभाग ने बताया कि जिन लोगों ने तकनीकी कारणों, नेटवर्क दिक्कतों या किसी भी अन्य वजह से 15 सितंबर तक ITR दाखिल नहीं किया, उनके लिए एक अतिरिक्त दिन की छूट दी गई है।इस घोषणा से उन लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी, जो अंतिम तिथि के दिन किसी न किसी वजह से ITR फाइल नहीं कर पाए थे। यह समयबद्ध कदम उन टैक्सपेयर्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं।
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रिकॉर्ड संख्या में हो चुके हैं ITR फाइल
आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर 2025 तक कुल 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष के 7.28 करोड़ से भी अधिक है। इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद व्यक्त करते हुए, बाकी बचे लोगों से जल्द से जल्द ITR फाइल करने की अपील की है।
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समय पर ITR फाइल न करने पर लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति तय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उस पर लेट फाइलिंग फीस के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में 16 सितंबर की नई डेडलाइन उन लोगों के लिए बेहद अहम है जो अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं।
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ई-फाइलिंग पोर्टल की दिक्कतों से ऐसे निपटें
विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ लोगों को ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं, जो आमतौर पर लोकल सिस्टम या ब्राउज़र सेटिंग्स की वजह से होती हैं। इस स्थिति में करदाता निम्न उपाय आजमा सकते हैं:
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ब्राउज़र का कैश और कुकीज साफ करें
टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करें
इनकॉग्निटो मोड में पोर्टल खोलें
ब्राउज़र और एक्सटेंशन अपडेट करें
अलग नेटवर्क या डिवाइस का उपयोग करें
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सरकार ला रही है टैक्स सिस्टम में बदलाव
सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि दिसंबर 2025 तक नए इनकम टैक्स नियम भी लागू किए जाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। साथ ही, मौजूदा टैक्स फॉर्म जैसे ITR और TDS को फिर से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया और भी सरल हो सके।

