RG Kar Case : देश के बहु चर्चित आरजी कर दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोषी संजय रॉय का याचिका स्वीकार कर लिया है। संजय ने खुद को निर्दोष बताते हुए आदालत मेंल बरी करने की याचिका दायर की थी । बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई भी सीबीआई द्वारा दायर की गई मामले के साथ ही होगी। इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी।
हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार से मांगी मदद
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पीड़ित परिवार चाहे तो इस मामलें अदालत का सहयोग कर सकता है।संजय के वकील कौशिक गुप्ता ने कहा कि कुछ सबूतों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होते। उनके मुवक्किल को बरी करने के पर्याप्त कारण हैं। दरअसल सियालदह की एक अदालत ने आरजी कर मामले में संजय को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है। इस स्थिति में संजय ने बरी करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया।
सियालदह अदालत का फैसला
आपको बता दें आरजी कर में एक मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय को पिछले साल जनवरी में सियालदह की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। संजय के वकील ने उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है। सियालदह अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद संजय के वकील ने कहा है कि “मैं उच्च न्यायालय जाऊंगा। कोई भी आरोपी जो दोषी पाया जाता है उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। मैं इस अपील की योजना बनाने में समय लगाऊंगा।” उन्होंने यह भी कहा कि दोषी पाए गए संजय को ‘प्रताड़ित’ मानते हैं।
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