Saif Ali Khan Loses Ancestors Property:बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और नवाब पटौदी अली खान के वारिस सैफ अली खान को एक बड़ा झटका लगा है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की शाही संपत्ति को लेकर 25 साल पुराने निचली अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया,जिसमें सैफ और उनके परिवार को इस संपत्ति का असली मालिक माना गया था।यह संपत्ति भोपाल के अंतिम नवाब हामिदुल्लाह खान की थी,जो सैफ अली खान के परदादा थे अब कोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है और इसको एक साल के भीतर सुलझाने को कहा है।
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नवाब परिवार की संपत्ति पर सैफ अली खान को बड़ा झटका
नवाबी परिवार की संपत्ति को लेकर अभिनेता सैफ अली खान को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सैफ अली खान और उनके परिवार को संपत्ति का वारिस माना गया था।इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उनकी करीब 15 हजार करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति को ‘दुश्मन की संपत्ति’ घोषित कर दिया है, क्योंकि एक वारिस विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया था।हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
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मध्य प्रदेश HC ने निचली अदालत के फैसले को रद्द किया
भोपाल के शाही परिवार की संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अभिनेता सैफ अली खान,उनकी बहनें सोहा अली खान,सबा अली खान और उनकी मां शर्मिला टैगोर को भोपाल की संपत्तियों का वारिस माना गया था।आपको बता दें कि,भोपाल की यह संपत्ति भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हामिदुल्लाह खान की थी जिनके पास भोपाल और उसके आसपास हजारों एकड़ जमीन के अलावा कई शाही महल और इमारतें थीं।
2014 में सरकार ने जारी किया था नोटिस
हजारों एकड़ की इस संपत्ति में फ्लैग स्टाफ हाउस,नूर-उस-सबाह पैलेस होटल, दार-उस-सलाम और अहमदाबाद पैलेस जैसी बेशकीमती संपत्तियां शामिल हैं।यह संपत्ति इतनी विशाल और मूल्यवान है कि,इसकी कीमत अरबों रुपये में आंकी जाती है लेकिन संपत्ति का मालिकाना हक अब सवालों के घेरे में है जिसके चलते 2014 में सरकार ने इस पर नोटिस जारी किया था।सैफ अली खान ने 2015 में इसका विरोध करते हुए कोर्ट से स्टे लिया था लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने वह स्टे हटा दिया।कोर्ट ने सैफ और उनके परिवार को 30 दिन में दावा करने का समय दिया था लेकिन इस बीच कोई दावा दाखिल नहीं किया गया।

