Sanjauli Mosque Dispute: संजौली में विवादित मस्जिद को लेकर तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मस्जिद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोपहर 1 बजे प्रशासन और समिति पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें प्रशासन ने समिति की कई मांगों पर सहमति जताई। बैठक में विवादित मस्जिद के बिजली-पानी कनेक्शन को काटने और एफआईआर वापस लेने पर चर्चा हुई।
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समिति पदाधिकारी बिजली-पानी कटौती की मांग पर अड़े
हालांकि बैठक में सहमति जताने के बावजूद समिति के पदाधिकारी आज ही बिजली-पानी काटने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान स्थल पर जमकर नारेबाजी हुई और करीब 10 मिनट तक चक्का जाम भी किया गया। राज्य के अन्य जिलों से आए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी मस्जिद के बिजली-पानी काटने के आदेश न होने तक धरना खत्म न करने का ऐलान किया। पुलिस ने प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी और बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए।
आमरण अनशन के बाद भी मांगें बरकरार
आपको बताते चले कि, देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी पिछले तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। प्रशासन के आश्वासन के बाद समिति ने शुक्रवार दोपहर अपना अनशन समाप्त किया। समिति की प्रमुख मांग यह है कि नगर निगम कोर्ट और जिला अदालत द्वारा अवैध घोषित किए गए विवादित ढांचे का बिजली-पानी का कनेक्शन तुरंत काटा जाए। इसके साथ ही मस्जिद में नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।
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एफआईआर वापसी को लेकर भी जोर
बताते चले कि, पिछले हफ्ते मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने वाले लोगों के मार्ग को रोकने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेने की भी समिति मांग कर रही है। समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि सरकार शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बावजूद उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा।
आंदोलन में प्रदेश भर के हिंदू संगठन जुड़े
विजय शर्मा ने बताया कि संजौली मस्जिद के मुद्दे पर केवल समिति ही नहीं, बल्कि प्रदेश के विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग भी आंदोलन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार, नगर निगम शिमला और प्रशासन सनातन धर्म विरोधी कदम उठा रहे हैं। इस कारण आंदोलन और भी संगठित रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
वहीं संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि जिला अदालत के फैसले के खिलाफ वे प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलेगा और समिति की मांगों का कानूनी दृष्टिकोण भी विचाराधीन होगा।
