SEBI ने Stock Market निवेशकों को किया आगाह, कहा-‘सिर्फ पंजीकृत मध्यस्थों से ही करें निवेश’

सेबी ने अपने स्टेटमेंट में यह भी स्पष्ट किया है कि गैर-पंजीकृत मध्यस्थों और ऐप्स के माध्यम से ट्रेडिंग करना सेबी अधिनियम 1992 और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 का उल्लंघन है। इस बात पर जोर देते हुए सेबी ने कहा कि केवल पंजीकृत प्लेटफॉर्म्स और मध्यस्थों के माध्यम से ही शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करें।

Akanksha Dikshit
SEBI

Stock Market: यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। सेबी (SEBI) (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने सोमवार को शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। सेबी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग या ‘गेमिंग’ प्लेटफॉर्म्स पर शेयरों के लेन-देन को लेकर निवेशकों को सचेत किया है। इस चेतावनी के तहत, सेबी ने सभी निवेशकों को केवल पंजीकृत और प्रमाणित मध्यस्थों के माध्यम से ही ट्रेडिंग करने का सुझाव दिया है।

Read more: Lucknow News: लखनऊ में Hotel Golden Tulip समेत कई नामी प्रतिष्ठानों पर FSDA की बड़ी कार्रवाई, जांच में फेल पाए गए नमूने

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग से बढ़ सकता है खतरा

हाल ही में, कुछ ऐप्स और वेब प्लेटफॉर्म्स ने लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्राइस डेटा (share price data) के आधार पर लोगों को ट्रेडिंग सेवाएं, पेपर ट्रेडिंग और फैंटसी गेम्स जैसे विकल्पों की पेशकश शुरू की है। सेबी ने ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए निवेशकों को सावधान किया है कि इस प्रकार की सेवाओं में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। सेबी के अनुसार, ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स पर निवेश करने से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें सुरक्षा के उपाय नहीं होते हैं और ये सेबी द्वारा पंजीकृत नहीं होते।

SEBI ने दी चेतावनी: नुकसान और जोखिम की जिम्मेदारी होगी निवेशकों की

सेबी ने अपने स्टेटमेंट में यह भी स्पष्ट किया है कि गैर-पंजीकृत मध्यस्थों और ऐप्स के माध्यम से ट्रेडिंग करना सेबी अधिनियम 1992 और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 का उल्लंघन है। इस बात पर जोर देते हुए सेबी ने कहा कि केवल पंजीकृत प्लेटफॉर्म्स और मध्यस्थों के माध्यम से ही शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करें। सेबी ने आगे कहा कि इन अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स के जरिए ट्रेडिंग करना निवेशकों के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इनसे होने वाले नुकसान के लिए निवेशक स्वयं जिम्मेदार होंगे। सेबी ने यह भी साफ किया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए जाने वाले गोपनीय और निजी डेटा से होने वाले नुकसान का जोखिम भी निवेशकों पर ही रहेगा।

Read more: Hardoi Accident: ऑटो और डीसीएम की टक्कर में 2 बच्चों समेत 10 की मौत, सीएम ने जताया शोक

पछताने के सिवा नहीं होगा कोई विकल्प

सेबी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई निवेशक गैर-पंजीकृत प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर बाजार में निवेश करता है, तो किसी भी विवाद की स्थिति में सेबी या शेयर बाजार के अंतर्गत आने वाले विवाद निवारण तंत्र से उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। इसमें ‘स्कोर्स’ जैसी सुविधा भी शामिल है, जो सेबी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक शिकायत निवारण सेवा है। इसके अलावा, ऐसे निवेशकों को शेयर बाजार द्वारा प्रशासित ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र या किसी अन्य प्रकार की शिकायत निवारण व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाएगा।

Read more; Sharda Sinha News: सीएम नीतीश ने शारदा सिन्हा को पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

पंजीकृत प्लेटफॉर्म्स ही हैं सुरक्षित विकल्प

सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे केवल पंजीकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स से ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग करें और किसी भी अज्ञात या गैर-पंजीकृत प्लेटफॉर्म्स के झांसे में न आएं। निवेशकों को यह समझने की आवश्यकता है कि सेबी के नियम और विनियम निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं, और इन्हें अनदेखा करने से निवेशक खुद को जोखिम में डाल सकते हैं। इस संदर्भ में, केवल मान्यता प्राप्त पंजीकृत मध्यस्थों के जरिए निवेश करना ही सुरक्षित और लाभकारी विकल्प है।

Read more: US Election Result 2024: ट्रंप के लीड करते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, Bitcoin 75 हजार डॉलर पार…

कई ऐप्स की जांच में जुटा है SEBI

सेबी ने हाल ही में कई ऐप्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की गतिविधियों की जांच शुरू की है, जो शेयर बाजार से संबंधित डेटा के आधार पर निवेशकों को ट्रेडिंग के नाम पर पेपर ट्रेडिंग और फैंटसी गेम्स का लालच दे रहे हैं। ऐसी सेवाएं और योजनाएं गैर-कानूनी होने के साथ ही निवेशकों को गुमराह कर सकती हैं। ऐसे में निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की ट्रेडिंग से पहले संबंधित प्लेटफॉर्म या ऐप की पंजीकरण स्थिति का अवश्य पता लगाएं। कुल मिलाकर, SEBI ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा है कि वे किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करते समय सतर्कता बरतें और केवल प्रमाणित तथा पंजीकृत प्लेटफॉर्म्स का ही उपयोग करें। इस प्रकार की सतर्कता निवेशकों के हित में है और उन्हें भारी नुकसान से बचा सकती है।

Read more: US Election Result: स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा, जीत से Elon Musk समेत कई अरबपति क्यों हो रहे गदगद! जानिए पूरी बात

Share This Article

अपना शहर चुनें

Exit mobile version