Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, अपदस्थ शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद, अब ढाका की एक विशेष अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में दोषी ठहराते हुए कुल 21 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। इस मामले में उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी सायमा वाजेद पुतुल को भी जेल और जुर्माने की सज़ा मिली है।
Sheikh Hasina: नरसंहार और मानवता के अपराधों में पहले ही मिल चुकी है मौत की सज़ा
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को नरसंहार से संबंधित एक मामले में पहले ही मौत की सज़ा सुनाने का आदेश दिया है। यह फैसला जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकार द्वारा किए गए हिंसक दमन के संदर्भ में आया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की बात सामने आई थी। ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही उनकी सारी संपत्ति ज़ब्त करने और मृतकों व घायलों के परिवारों को मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया है, जो शेख हसीना के राजनीतिक और कानूनी करियर के लिए एक बड़ा झटका है।
Sheikh Hasina: प्लॉट आवंटन घोटाले में 21 साल की जेल
इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के तुरंत बाद, ढाका की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के एक मामले में 21 साल जेल की सज़ा सुनाई है। यह मामला ढाका के पुर्बाचल इलाके में ‘न्यू सिटी प्रोजेक्ट’ के तहत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (राजुक) द्वारा सरकारी प्लॉटों के अवैध आवंटन से जुड़ा है। एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने जनवरी में हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
कोर्ट ने हसीना को प्लॉट धोखाधड़ी से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाया और हर मामले में सात-सात साल की जेल की सज़ा सुनाई, जो कुल मिलाकर 21 साल की सज़ा बनती है। यह फैसला उनकी गैरमौजूदगी में सुनाया गया है, क्योंकि वह अगस्त 2024 में देश छोड़कर भाग गई थीं और वर्तमान में भारत में शरण लिए हुए हैं।
परिवार पर भी गिरी गाज: बेटे और बेटी को भी सज़ा
भ्रष्टाचार के इसी मामले में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी सायमा वाजेद पुतुल को भी दोषी पाया गया है। कोर्ट ने हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय को 5 साल जेल की सज़ा सुनाई है और उन पर 1 लाख टका (बांग्लादेशी मुद्रा) का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी ओर, उनकी बेटी सायमा वाजेद पुतुल को भी इसी मामले में 5 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है।
ये फैसले ऐसे समय में आए हैं जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार किया है और वर्तमान में इस मामले की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत समीक्षा की जा रही है। हसीना और उनके परिवार ने लगातार इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए खुद को निर्दोष बताया है।
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