Sonam Raghuwanshi News: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्या मामले में नया मोड़ आया है. इस हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों—लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को शिलॉन्ग की एक अदालत ने जमानत दे दी है। यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद सुनाया गया।
हत्या के बाद सोनम को छिपाने में की थी मदद
आपोक बात दे कि, लोकेंद्र सिंह तोमर वह शख्स है जिसने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को अपना फ्लैट रहने के लिए दिया था। हत्या के बाद सोनम उसी फ्लैट में छिपी रही थी. वहीं बलबीर अहिरवार उसी बिल्डिंग में बतौर सुरक्षा गार्ड तैनात था और उसने भी इस मामले में चुप्पी साधी थी. पुलिस के मुताबिक, इन दोनों ने मिलकर सोनम को पुलिस की गिरफ्त से दूर रखने में भूमिका निभाई.
मेघालय पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े सबूतों को मिटाने और आरोपी को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जो इनकी भूमिका को संदिग्ध बनाते थे।
वकील ने दी दलील
सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों की इस हत्या में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है. उन पर केवल शरण देने और तथ्यों को छुपाने के आरोप हैं, जो कि जमानती धाराएं हैं. वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. मेघालय पुलिस ने इस जमानत याचिका का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि इन दोनों की वजह से मुख्य आरोपी काफी समय तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रही. इसके बावजूद, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि आरोप जमानती हैं और आरोपी अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं.
जमानत के साथ कोर्ट ने लगाई शर्तें
जमानत देते समय अदालत ने दोनों आरोपियों को कुछ सख्त शर्तों के पालन करने का आदेश भी दिया है. इनमें कोर्ट की अनुमति के बिना शहर छोड़ने पर रोक, जांच में सहयोग और गवाहों से संपर्क न करने जैसी प्रमुख शर्तें शामिल हैं. यदि वे इनका उल्लंघन करते हैं, तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है. राजा रघुवंशी हत्या कांड की जांच अब भी जारी है। जबकि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी अभी भी सुर्खियों में है, सहआरोपियों को मिली जमानत से पुलिस की जांच पर असर पड़ सकता है। आगे की कार्रवाई और सबूतों के आधार पर अब यह तय होगा कि इस मामले में न्याय कितनी दूर है.

