Suhana Khan Land Purchase Case: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जमीन विवाद में फंस गई हैं. मामला महाराष्ट्र के अलीबाग के थल गांव का है, जहां किसानों को केवल खेती के लिए सरकार ने जमीन आवंटित की थी. आरोप है कि सुहाना ने ऐसी ही कृषि भूमि खरीद ली है, जिसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होती है.
बिना कलेक्टर की मंजूरी और कागजी प्रक्रिया के खरीदी गई जमीन
नियमों के अनुसार, ऐसी जमीन खरीदने से पहले कलेक्टर की मंजूरी और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है. आरोप है कि सुहाना ने न तो अनुमति ली और न ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी की. इस कारण सौदा विवादों में घिर गया है और जांच के बाद जमीन का सौदा रद्द होने या भारी जुर्माना लगने की संभावना जताई जा रही है.
12.91 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी संपत्ति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुहाना खान ने यह जमीन मुंबई के कफ परेड निवासी खोटे परिवार से करीब 12.91 करोड़ रुपये में खरीदी थी. इस सौदे पर उन्होंने 77.46 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी भी अदा की. यह लेन-देन 30 मई 2023 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिए पूरा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है.
मुंबई पुलिस और अलीबाग तहसीलदार से मांगी गई रिपोर्ट
जमीन खरीद को लेकर नियमों के उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस के रेजिडेंट डिप्टी कमिश्नर ने अलीबाग तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही सौदे की वैधता पर फैसला लिया जाएगा.
महाराष्ट्र कृषि भूमि अधिनियम, 1961 का हवाला
महाराष्ट्र कृषि भूमि अधिनियम, 1961 के अनुसार, केवल वही व्यक्ति कृषि भूमि खरीद सकता है जो किसान हो या जिसके परिवार के पास पहले से खेती की जमीन मौजूद हो. गैर-किसान सीधे तौर पर ऐसी जमीन नहीं खरीद सकते.
सरकार से मिली कृषि भूमि बेचने पर सख्त नियम
अगर किसी किसान को सरकार ने केवल खेती के लिए जमीन दी है, तो उस जमीन को बेचने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है. इस प्रक्रिया में खरीदार और विक्रेता दोनों को तहसीलदार और कलेक्टर से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करना पड़ता है. आरोप है कि सुहाना खान और विक्रेता परिवार ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की.
